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इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को झटका, जमानत याचिका खारिज

जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Rahul Singh Rajpoot
Published on: 11 Jun 2021 7:23 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायक विजय मिश्रा को झटका, जमानत याचिका खारिज
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विधायक विजय मिश्रा, फाइल फोटो, सोशल मीडिया

जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा (Bhadohi MLA Vijay Mishra) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है। भदोही जिले की ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा कई महीनों से जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें विधायक विजय मिश्रा के रिश्देतार ने ही उनके ऊपर मकान कब्जा करने, जान से माने की धमकी देने और अपने बेटे के नाम जबरन वसीयत कराने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए भदोही के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा पर लगे आरोपों की गंभीरता और अपराधों में संलिप्तता को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है। कोर्ट में विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि वह सम्मानित व्यक्ति है। अधिकांश केस में बरी हो चुका है या वापस ले लिए गए है। जो बचे है राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण दर्ज कराये गये हैं।

आगरा जेल में बंद हैं विधायक विजय मिश्रा

बता दें विधायक विजय मिश्रा इन दिनों आगरा की जेल में बंद हैं। उन पर उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने प्रॉपर्टी और फर्म पर कब्जा समेत कई अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। जिस मामले में विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में विधायक के बेटे और पत्नी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था।

वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि याची की दबंगई के चलते कोई एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता। इस पर हत्या ,दुराचार जैसे जघन्य आरोपों के केस दर्ज है। गवाह डर के मारे नहीं मिलते। अगर जमानत दी गई तो गवाहों पर,दबाव डालेगा



Rahul Singh Rajpoot

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