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मुजफ्फरनगर दंगों की CBI जांच की मांग खारिज, HC ने कहा- तर्क ठीक नहीं
लखनऊ: हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग के गठन को चुनौती और दंगों की सीबीआई जाचं कराने की मांग को लेकर दायर एक पीआईएल मंगलवार को खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस एआर मसूदी की बेंच ने ऑल इंडिया मुस्लिम काऊंसिल की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
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क्या कहा कोर्ट ने?
-कोर्ट ने कहा कि आयोग के गठन को देर से चुनौती दी जा रही है। वह भी तब जब उसकी रिपोर्ट असेंबली में टेबल की जा चुकी है।
-कोर्ट ने यह भी कहा कि याची रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मैटीरियल नहीं ला सका जिससे कोर्ट सीबीआई जांच कराने के लिए जरूरी आदेश पारित कर सकती।
-याची ने तर्क दिया था कि जस्टिस सहाय यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर होने की वजह से राज्य सरकार के आधीन फिर से सेवायोजन में नहीं आ सकते।
-कोर्ट ने इसे यह कहते हुए दरकिनार कर किया आयोग सरकार के सेवायोजन में नहीं होता है।