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एलडीए कर्मचारियों की सम्पत्ति की जांच के मामले में हाईकोर्ट ने कही ये बात 

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने गंगा सिंह की याचिका पर पारित किया। याची का आरेाप था कि फ्लैटों  के आवंटन में ये अधिकारी व कर्मचारी अपने रिश्तेदारेां के नाम पर सम्पत्ति खरीद रहें है।

Aditya Mishra
Published on: 12 July 2019 5:31 PM GMT
एलडीए कर्मचारियों की सम्पत्ति की जांच के मामले में हाईकोर्ट ने कही ये बात 
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विधि संवाददाता

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकेार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की सम्पत्ति की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर याची को अपनी शिकायत आर्थिक अपराध शाखा या लोकायुक्त के पास रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सीधे हाई कोर्ट मेें याचिका पोषणीय नहीं है।

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने गंगा सिंह की याचिका पर पारित किया। याची का आरेाप था कि फ्लैटों के आवंटन में ये अधिकारी व कर्मचारी अपने रिश्तेदारेां के नाम पर सम्पत्ति खरीद रहें है।

अतः यदि इनके स्तर , हैसियत और वर्तमान सम्पत्ति की जांच सीबीआई से करा ली जाये तो प्राधिकरण में कथित रूप से व्याप्त काफी भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा।

याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची के पास अपनी शिकायत करने के लिए वैकल्पिक फोरम है किन्तु उसने उन्हें बाईपास करते हुए याचिका पेश की है जो कि पोषणीय नहीं है।

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Aditya Mishra

Aditya Mishra

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