TRENDING TAGS :
हाईकोर्ट ने कहा- अर्द्धकुम्भ मेला के कार्याें की वह खुद करेगा मॉनिटरिंग
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर आदेश दिया कि वह इलाहाबाद में अगले वर्ष लग रहे अर्द्धकुम्भ मेले के कामों की वह खुद मॉनिटरिंग करेगा। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, कि मुख्यमंत्री ने करोड़ों का बजट आवंटित कर अर्द्धकुम्भ मेला के सभी कार्याें की आधारशिला रखी है। इस पर कोर्ट ने कहा, कि 'वह जनहित याचिका की अगली सुनवाई पर देखेगी कि छह सप्ताह पर मेले की तैयारी को लेकर कितना काम हुआ।'
ये भी पढ़ें ...2019 अर्द्धकुम्भ के लिए 1000 परिवहन बसों का तोहफा
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने श्रीकांत त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा, कि याची भी अगली तिथि पर अर्द्धकुम्भ मेले की सही तैयारियों व इसके सकुशल संपन्न होने को लेकर अपनी राय दे सकता है।
ये भी पढ़ें ...UP: पर्यटन को लेकर योगी सरकार गंभीर, पर्यटकों के लिए ला रही विशेष व्यवस्थाएं
अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ
याची ने वकील एके पाण्डेय व रामानंद पाण्डेय ने कोर्ट को बताया, कि 'अर्द्धकुम्भ मेला अगले वर्ष संपन्न होना है। सरकार ने इसके लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया है। लेकिन अभी तक कोई भी काम मौके पर शुरू नहीं हुआ है। प्रशासन ऐन मौके पर जल्दी-जल्दी काम कर खानापूर्ति करना चाहता है।'
ये भी पढ़ें ...हाईकोर्ट ने अर्धकुंभ- 2019 के बजट व खर्चों का UP सरकार से मांगा ब्यौरा
प्रदेश सरकार ने दिया आश्वासन
प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता एके सिंह व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शशांक शेखर सिंह ने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया, कि 'मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के कार्याें की आधारशिला रख दी है। काम भी शुरू हो गया है। इसे हर हाल में मेले से पूर्व पूरा कर लिया जायेगा।'
ये भी पढ़ें ...संगम की रेत पर सजी ‘तंबुओं की नगरी’, जानें इस बार मेले में क्या है खास
कोर्ट खुद करेगा मॉनिटरिंग
इस पर कोर्ट ने कहा, कि वह छह सप्ताह बाद किए गए कार्याें की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा, कि 'वह अर्द्धकुम्भ के कामों की खुद मानीटरिंग करेगा। याचिका पर हाईकोर्ट 26 अक्टूबर को फिर सुनवाई करेगा।'