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ईनामी बीजेपी पार्षद को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने लगाईं रोक
गोरखपुर: हिन्दू युवा वाहिनी के पूर्व कार्यकर्ता व हिन्दू युवा वाहिनी 'भारत' के वर्तमान पदाधिकारी और भाजपा पार्षद सौरभ विश्वकर्मा को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बड़ी राहत दी है। हिंदू युवा वाहिनी असली नकली के विवाद में पिछले दिनों राजघाट थाने में पंजीकृत मुकदमे में न्यायालय ने भाजपा पार्षद सौरभ विश्वकर्मा की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रोक लगा दिया है।
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बता दे कि इसी मामले में हिंदू युवा वाहिनी 'भारत' के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह और भाजपा पार्षद सौरभ विश्वकर्मा के छोटे भाई चंदन विश्वकर्मा कई मुकदमों में गंभीर धाराओं में एवं रासुका के तहत निरुद्ध है। दोनों अपने कई साथियों के साथ इस समय जिला जेल में बंद है।
कभी गोरखपीठाधीश्वर सदर सांसद योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे सौरभ विश्वकर्मा पर वर्तमान हिन्दू युवा वाहिनी कार्यक्रता के साथ अभद्रता व अपशब्द कहने को लेकर राजघाट थाने में जिला हिन्दू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसपर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सौरभ विश्वकर्मा व उन्हें भाई वर्तमान पदाधिकारी हिन्दू युवा वाहिनी 'भारत' के कार्यक्रता को हिरासत में लिया गया था।
जिसके विरोध में हिन्दू युवा वाहिनी ' भारत' के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ किया था। जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हिन्दू युवा वाहिनी 'भारत' के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत भाजपा पार्षद सहित आधा दर्जन कार्यकर्ताओ पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था और राष्ट्रिय अध्यक्ष, भाजपा पार्षद व उनके भाई पर रासुका के तहत पुलिस कार्यवाही करने में लगी हुई थी।
वही भाजपा पार्षद पर ईनाम भी घोसित कर दिया था, गिरफ्तारी ना होने से पुलिस ने भाजपा पार्षद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और लगातार पुलिस भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी, जिसपर भाजपा पार्षद को न्यायालय की सरण में जाना पड़ा था और अब माननीय उच्च न्यायलय ने भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।