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हाईकोर्ट ने लगायी नोएडा में सड़क पर वाहन पार्किंग पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथारिटी को सड़क पर वाहन पार्किंग पर रोक लगाने तथा हर एक सेक्टर में फ्लैट में रह रहे लोगों को वाहनों के हिसाब से पार्किंग व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नोएडा अथारिटी को बिल्डिंग रेग्युलेशन में जरूरी बदलाव को क
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को सड़क पर वाहन पार्किंग पर रोक लगाने तथा हर एक सेक्टर में फ्लैट में रह रहे लोगों को वाहनों के हिसाब से पार्किंग व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नोएडा अथारिटी को बिल्डिंग रेग्युलेशन में जरूरी बदलाव को कहा है। अभी तक भवन एरिया वर्ग मीटर के हिसाब से बिल्डरों को पार्किंग व्यवस्था करने पर भवन नक्शा पास होता रहा है।
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कोर्ट ने कहा कि बहुमंजिली इमारतों में फ्लैटों की संख्या के अनुपात मेें वाहन पार्किंग न होने के कारण लोग सड़क पर वाहन रखने को मजबूर है।कोर्ट ने कहा कि चीफ टाउन प्लानर बिल्डरों के अनुसार नहीं बल्कि आम लोगों के हित में वास्तविक स्थिति के अनुसार निर्णय लें ताकि प्रत्येक भवन के निवासियों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था हो सके। कोर्ट ने कहा कि कोई भी वाहन सड़क पर पार्क न होने पाए।
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यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले व जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने श्रीकांत वैद्य की जनहित याचिका पर दिया है।याचिका की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। नोएडा अथारिटी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सबसे व्यस्त एरिया अड्डा मार्केट सेक्टर-18 में 3150 कारों की पार्किंग व्यवस्था चालू हो गयी है। सभी सेक्टरों में पार्किंग स्लाट चिन्हित कर पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। सेक्टर-30 में 1700 कारों, सेक्टर-95 में 225 कारों की व्यवस्था शीघ्र हो जायेगी। बताया गया कि नोएडा में कुल 184 सेक्टरों में सभी में पार्किंग व्यवस्था होगी।जिनमें से 17 सेक्टर रिहायशी, 32 सेक्टर ग्रुप हाउसिंग व रिहायशी, बेसमेंट पार्किंग है।
41 सेक्टरों में ग्रुप व व्यक्तिगत भवन हैं। 44 औद्योगिक, 20 शैक्षिक, 8 व्यवसायिक, 19 संस्थागत व 3 ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर हैं। भवनों के प्रति वर्ग एरिया के हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था पर नक्शा पास होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक फ्लैट पर दो कारों के हिसाब से पार्किंग हो। अब बड़ी कारें आ रही है। उनको भी विचार में रखकर पार्किंग का इंतजाम हो।