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हॉस्टल में छात्र की हत्या पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब
उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास में घुसकर बदमाशों द्वारा छात्र रोहित शुक्ला की गोली मारकर हत्या की घटना पर सख्त रूख अपनाया है और शहर की कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन व विश्वविद्यालय के कुलसचिव से उठाये गये कदमों की जानकारी के साथ 22 अप्रैल को रिपोर्ट मांगी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास में घुसकर बदमाशों द्वारा छात्र रोहित शुक्ला की गोली मारकर हत्या की घटना पर सख्त रूख अपनाया है और शहर की कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन व विश्वविद्यालय के कुलसचिव से उठाये गये कदमों की जानकारी के साथ 22 अप्रैल को रिपोर्ट मांगी है।
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मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस.एस.शमशेरी की खण्डपीठ ने घटना की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट में अन्य केस में तलब एसएसपी को कानून व्यवस्था को लेकर फटकार लगायी और कुलसचिव को विश्वविद्यालय की सुरक्षा को लेकर नोटिस जारी की है।
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कोर्ट ने जनहित याचिका कायम कर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, मण्डलायुक्त प्रयागराज, डीएम प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज व थाना कर्नलगंज को पक्षकार बनाते हुए बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अपराध में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी का भी निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। सुनवाई में अधिकारियों को हाजिर होने का भी निर्देश दिया है।