×

खुलेआम चल रही मांस की दुकानों पर HC सख्त, निगम ने कहा- जल्द करेंगे कार्रवाई

aman
By aman
Published on: 25 Jan 2017 6:40 PM IST
खुलेआम चल रही मांस की दुकानों पर HC सख्त, निगम ने कहा- जल्द करेंगे कार्रवाई
X
हाईकोर्ट ने पूछा- काम बौद्ध धर्म से जुड़ी चीजों के अध्ययन का, तो इतनी शानोशौकत क्यों?

लखनऊ: हाईकोर्ट ने सड़कों के किनारे खुलेआम मांस की दुकानें खोलकर वहां सरेआम स्लाटरिंग करने पर घोर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से ऐसी दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि स्लाटरिंग से संबधित नियम कानूनों को प्रकाशित भी कराया जाए, जिससे ऐसे कार्याें पर लगाम लग सके।

ये आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने अमित कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों और कॉलोनियों-मोहल्लों की गलियों में में स्लाटरिंग की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। याची ने इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगाने की मांग की थी।

जगह-जगह मॉडर्न स्लाटर हाउस

नगर निगम की ओर से पेश वकील शैलेंद्र सिंह चौहान ने कोर्ट को बताया कि निगम जगह-जगह मॉडर्न स्लाटर हाउस बनवा रहा है। इसके बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि गली-मोहल्लों की सड़कों पर खुलेआम स्लाटरिंग अभी भी चल रही है। ये नियमों के खिलाफ है।

जल्द होगी कार्रवाई

चौहान ने कहा कि नगर निगम शीघ्र ही जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से ऐसे गैरकानूनी स्लाटर हाउसेस का सर्वे कराकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। नगर निगम की ओर से इसके लिए थोड़े समय की मांग की गई है।

बेंच ने याचिका को निस्तारित करते हुए प्रशासन और पुलिस को आदेश दिया कि नगर निगम की सहायता की जाए। बेंच ने अफसरों को नियमानुसार पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।



aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story