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खुलेआम चल रही मांस की दुकानों पर HC सख्त, निगम ने कहा- जल्द करेंगे कार्रवाई
लखनऊ: हाईकोर्ट ने सड़कों के किनारे खुलेआम मांस की दुकानें खोलकर वहां सरेआम स्लाटरिंग करने पर घोर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से ऐसी दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि स्लाटरिंग से संबधित नियम कानूनों को प्रकाशित भी कराया जाए, जिससे ऐसे कार्याें पर लगाम लग सके।
ये आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने अमित कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों और कॉलोनियों-मोहल्लों की गलियों में में स्लाटरिंग की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। याची ने इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगाने की मांग की थी।
जगह-जगह मॉडर्न स्लाटर हाउस
नगर निगम की ओर से पेश वकील शैलेंद्र सिंह चौहान ने कोर्ट को बताया कि निगम जगह-जगह मॉडर्न स्लाटर हाउस बनवा रहा है। इसके बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि गली-मोहल्लों की सड़कों पर खुलेआम स्लाटरिंग अभी भी चल रही है। ये नियमों के खिलाफ है।
जल्द होगी कार्रवाई
चौहान ने कहा कि नगर निगम शीघ्र ही जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से ऐसे गैरकानूनी स्लाटर हाउसेस का सर्वे कराकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। नगर निगम की ओर से इसके लिए थोड़े समय की मांग की गई है।
बेंच ने याचिका को निस्तारित करते हुए प्रशासन और पुलिस को आदेश दिया कि नगर निगम की सहायता की जाए। बेंच ने अफसरों को नियमानुसार पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।