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CM योगी के शहर में नहीं है स्लाटर हाउस, हाईकोर्ट ने DM, SSP, नगर आयुक्त सहित अन्य को तलब किया

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By aman
Published on: 7 July 2017 8:12 PM IST
CM योगी के शहर में नहीं है स्लाटर हाउस, हाईकोर्ट ने DM, SSP, नगर आयुक्त सहित अन्य को तलब किया
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CM योगी के शहर में नहीं है स्लाटर हाउस, हाईकोर्ट ने DM, SSP, नगर आयुक्त सहित अन्य को तलब किया

इलाहाबाद: सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर में स्लाटर हाउस नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डीएम, एसएसपी, सीडीओ, नगर आयुक्त सहित तमाम अधिकारियों को 11 जुलाई को तलब किया है। शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित नगर आयुक्त यह नहीं बता सके, कि स्लाटर हाउस के लिए कब जमीन मिलेगी और इसका निर्माण हो सकेगा।

गोरखपुर के दिलशाम अहमद सहित 120 अन्य की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता की पीठइस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि गोरखपुर में एक भी स्लाटर हाउस नहीं है जिससे वहां मांस की बिक्री नहीं हो पा रही। लोगों को अपनी पसंद का खाना खाने का अधिकार है। स्लाटर हाउस नहीं होने से गोरखपुर में मांस खाने के शौकीन लोगों को मांस नहीं मिल पा रहा। इस पर कोर्ट ने गोरखपुर के नगर आयुक्त को तलब किया था। मगर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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