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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, वाहन मालिक को चुकानी पड़ेगी कीमत
सूबे में एक अप्रैल के बाद बने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। हालांकि वाहन खरीदने वालों को इसके लिए अलग से कीमत चुकानी पड़ेगी।
लखनऊ: सूबे में एक अप्रैल के बाद बने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। हालांकि वाहन खरीदने वालों को इसके लिए अलग से कीमत चुकानी पड़ेगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) राघवेंद्र सिंह ने गुरुवार को बताया कि एक अप्रैल के बाद बने वाहनों पर नई नंबर प्लेट लगाने के लिए लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में डीलरों के साथ बैठक कर जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है।
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ऑटोमोबाइल कंपनियां नई नंबर प्लेट का खर्चा अब वाहन की कीमत में ही शामिल करेंगी। एआरटीओ ने बताया कि वाहन कंपनियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए अब अधिकृत वेंडर नियुक्त करेंगी। वेंडर नंबर प्लेट तैयार करके वाहन डीलरोें को देगा।
डीलर जो वाहन बेचेंगे उसे आरटीओ का रजिस्ट्रेेशन सर्टिफिकेट देते समय उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टूटने की स्थिति में दूसरी प्लेट भी वही वेंडर बनाएगा जिसने पहली बनाई थी। हालांकि यह नंबर प्लेट डीलर के जरिये ही बनेगी पर वाहन मालिक को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर प्रदेश में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया है।