×

प्रयागराज : यौनाचार का दोषी बरी, कोर्ट ने सजा की रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टांडा रामपुर के साजिद को अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप से बरी कर दिया है और सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 साल के जेल की सजा रद्द कर दी है।

Aditya Mishra
Published on: 3 Jun 2019 2:47 PM
प्रयागराज : यौनाचार का दोषी बरी, कोर्ट ने सजा की रद्द
X

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टांडा रामपुर के साजिद को अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप से बरी कर दिया है और सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 साल के जेल की सजा रद्द कर दी है। इन पर 11 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप था।कोर्ट ने कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं।

शिकायतकर्ता ने बयान बदले और आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है। धारा 164 के बयान के आधार पर सजा देने अवैध है। बयान के समर्थन में साक्ष्य होना जरूरी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के. श्रीवास्तव ने साजिद की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर अधिवक्ता ए.के. निगम ने बहस की। इनका कहना था कि सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों को समझने में गलती की। विरोधाभाषी बयानों के बावजूद ठोस साक्ष्य न होने पर भी सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें...लखनऊ: नगर निगम ने हाईकोर्ट में माना, शहर की सफाई टारगेट से पीछे

Aditya Mishra

Aditya Mishra

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!