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Sonbhadra News: पुष्पा हत्याकांड में पति, ससुर और ननद को 10-10 वर्ष की कैद, दहेज के लिए कर दिया था कत्ल
Sonbhadra News: शादी के महज डेढ़ वर्ष के भीतर दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति, ससुर और ननद को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
Sonbhdra News: शादी के महज डेढ़ वर्ष के भीतर दहेज के लिए विवाहिता की हत्या (Married woman murdered for dowry) करने के मामले में पति, ससुर और ननद को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा (sentence of imprisonment) सुनाई गई है। पांच वर्ष पुराने पुष्पा हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान गवाहों द्वारा दर्ज कराए गए बयान, अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलील और पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति विवेक शुक्ला, ससुर सुशील शुक्ला व ननद पूजा शुक्ला उर्फ पूजा मिश्रा को 10-10 वर्ष की कैद तथा 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा निर्धारित की गई।
यह है पूरा मामला, ऐसे गई पुष्पा की जान
अभियोजन कथानक के मुताबिक मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के रीवा जिला अंतर्गत शाहपुर थाना क्षेत्र (Shahpur Police Station Area) के भमरा गांव निवासी नेत्रकरन चतुर्वेदी पुत्र स्व. राम कैलाश ने शक्तिनगर थाने में 21 जुलाई 2017 को एक तहरीर दी। उसमें अवगत कराया कि उनकी बेटी पुष्पा की शादी दो मार्च 2016 को मध्यप्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत लोर थाना क्षेत्र के पताई गांव निवासी विवेक शुक्ला पुत्र सुशील शुक्ला के साथ हुई थी। जब बेटी विदा होकर अपनी ससुराल गई तो वहां पर दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उसके पति, ससुर और ननद द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
आरोप लगाया कि जब भी बेटी मायके आती थी तो सारी बात बताती थी। फोन से भी जानकारी देती थी। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो 20 जुलाई 2017 की रात उसके पति, ससुर और ननद ने उसकी हत्या कर दी। मामले में शक्तिनगर पुलिस ने दहेज हत्या में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। तफ्तीश के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने की बात कहते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
इनको मिली सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए, दोषी पति विवेक शुक्ला, ससुर सुशील शुक्ला व ननद पूजा शुक्ला उर्फ पूजा मिश्रा को 10-10 वर्ष की कैद तथा 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद के लिए आदेश पारित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने की।