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UP: अतिक्रमण किया तो भरना होगा 2,500 से 50,000 रुपए तक जुर्माना
नोएडा: शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। अतिक्रमण को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणीवार जुर्माना भी पूर्व में निर्धारित था। लेकिन अब जुर्माने की दरों की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 5,000 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। अगर दूसरी बार, अतिक्रमण मिला तो इस अर्थदंड का 50 प्रतिशत अधिक जुर्माना व तीसरी बार एफआईआर दर्ज करा जेल भेजा जाएगा। निर्धारित नई दरों को स्वीकृत कर लिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी वर्क सर्किल के सहायक परियोजना अभियंता व अवर अभियंता को सौंपी गई है। प्रतिदिन जुर्माना राशि परियोजना अभियंता प्राधिकरण के खाते में जमा करवाएंगे। अतिक्रमण अभियान के दौरान जब्त किए गए सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टोर प्रभारी व पुलिस निरिक्षक द्वारा की जाएगी। जब्त सामान को एक वर्ष तक नहीं ले जाने पर उसकी नीलामी की जाएगी।
इसकी जिम्मेदारी मुख्य परियोजना अभियंता एवं परियोजना अभियंता वर्क सर्किल- 5 द्वारा की जाएगी। आतिक्रमण अभियान प्रभावी ढंग से शहर में लागू हो, इसके लिए प्राधिकरण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरके मिश्रा ने कार्यालय आदेश जारी किया। जिसके तहत पुलिस बल के सहयोग से सभी वर्क सर्किल अधिकारियों को अपने क्षेत्र में प्रभारी कार्यवाही करते हुए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
श्रेणी वार बढ़ाया गया जुर्माने की रकम
शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं जहां अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा नहीं कर रखा। लिहाजा प्रभावी कार्यवाही के लिए जुर्माने की रकम को कई गुना बढ़ा दिया गया है। इसकी श्रेणी बनाई गई है। वहीं, जो लोग अतिक्रमण लगवाने में सहायक है या दुकानों के आगे रेहड़ी पटरी लगवाकर अपना व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने की रकम 50 हजार रुपए तय की गई है। इसी तरह क्रेशर पर पहले जुर्माना 5,000 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।
सड़क किनारे खड़े वाहनों पर क्रमवार होगी कार्यवाही
अतिक्रमण की जद में सड़क किनारे वाहन भी होंगे। जो अक्सर जाम की मुख्य वजह बनते हैं। पहली बार पकड़े जाने वाले चार पहिया वाहनों पर 2,000 की जगह अब 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह चार पहिया वाहन दूसरी बार पकड़े जाने पर 8,000 तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपए जुर्माना भरना होगा।
यही नियम दो पहिया वाहनों पर भी लागू होगी। पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपए, दूसरी बार 4,000 व तीसरी बार में 8,000 रुपए जुर्माना भरना होगा।
जब्त सामान का नाम पूर्व में निर्धारित दरे जुर्माने की नई दरे
बैंच, मेज एवं अनुरूप सामान 400 2,500
रेहड़ी/ ठेला 700 3,000
पान का खोखा (ठेली पर) 900 3,000
खोखा (छत वाली ठेली) 1,500 5,000
जूस की मशीन (हस्तचलित) 500 2,500
बिजली से चलित 900 5,000
पानी बेचने वाला/आईस्क्रीम 1,500 3,000
कोल्हू इंजन 6,000 1,0000
गैस सिलेंडर (बड़ा) 300 1,000
गैस सिलेंडर (छोटा) 100 500
स्टील काउंटर (बिना भट्टी ) 1,000 5,000
भट्टी युक्त 2,000 7,000
स्टोन क्रेशर बदरपुर पीसने की मशीन 5,000 50,000
ट्रेक्टर/बस/ट्रक/डंपर 10,000 30,000
ट्रेक्टर की ट्राली 5,000 15,000
जनरेटर (बड़ा) 6,000 15,000
जनरेटर (छोटा) 2,000 10,000
डीप फ्रीजर 6,000 15,000
फूडवैन चार पहिया छत वाली 30,000 -------
फूडवैन बिना छत वाली 15,000 --------