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कानपुर में ACP कोर्टः पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत ऐसे होगा काम

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से ही कानपुर में पुलिस कार्य क्षेत्र में बड़ा...

Roshni Khan
Published on: 31 March 2021 1:57 PM IST
पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत कानपुर में शुरू हुई ACP कोर्ट, शुरू होगा ये काम
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kanpur police station (PC: social media)

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से ही कानपुर में पुलिस कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।और जहां पुलिस आयुक्त असीम अरुण पद ग्रहण करने के बाद पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पूरे कानपुर में अपनी टीम को स्थापित कर दिया है।तो वहीं अब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत आज से एसीपी कोर्ट की भी शुरुआत कर दी है।

151 के मुलजिम पेश किए जाएंगे एसीपी कोर्ट -

पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद कानपुर से अपर पुलिस उपायुक्त बसंत लाल,सहायक पुलिस आयुक्त आलोक कुमार और 4 मुख्य आरक्षियों को पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत कोर्ट संचालन की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भेजा गया था और यह सभी लखनऊ से ट्रेनिंग लेकर वापस कानपुर आ गए हैं। जिसके बाद कानपुर में आज से जितने भी 151 के आरोपित शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार किए जाएंगे।उन्हें पुलिस लाइन में बनी अस्थायी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। और इन को जमानत देने का कार्य से लेकर अन्य सभी जिम्मेदारियां लखनऊ से ट्रेनिंग लेकर लौटे अधिकारियों के ऊपर होगी।

पुलिस कमिश्नर ने जारी किया बयान -

पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद एसीपी व उनसे ऊपर के अधिकारियों को सीआरपीसी की कुछ धाराओं में मजिस्टिरियल अधिकार दिये गये हैं।इनको क्रियान्वित करने के लिए आलोक सिंह (सहायक पुलिस आयुक्त), बसंत लाल (अपर पुलिस उपायुक्त) एवं 4 हे.का.को लखनऊ पुलिस में 3 दिन का प्रशिक्षण कराया गया।इस प्रशिक्षण में कोर्ट से सम्बन्धित प्रक्रिया, प्रपत्र आदि के बारे में जानकारी दी गयी और आज दिनांक 31.03.21 से पुलिस लाइन में तैयार किये गये अस्थायी कोर्ट में कार्यवाही शुरू की जाएगी।

अब कानपुर नगर में 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को इस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।इसके बाद सभी अधिकारियों (सीपी से एसीपी तक) का सीआरपीसी और अन्य धाराओं में न्यायिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कराया जाएगा।उनके कार्यालय में कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। ज्यौं ही यह कार्य पूरा होता है सभी एसीपी और डीसीपी के कोर्ट कार्य करना शुरू कर देंगे।

रिपोर्ट - अवनीश कुमार



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