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HC: इनकम टैक्स विभाग को देना होगा 25 हजार हर्जाना, 18 फीसदी ब्याज समेत पैसा वापसी के निर्देश
इलाहाबाद: बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए गलत ढंग से अनाधिकार किसी के यहां छापा मारकर नकदी और उसके फिक्सड डिपाजिट पैसे को जब्त करने वाले इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की अब खैर नहीं।
कोर्ट ने कार्रवाई गलत मानी
हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में बिना अधिकार के छापा मारकर नकदी और फिक्सड डिपाजिट जब्त करने की आयकर विभाग की कार्यवाही को गलत मानते हुए विभाग पर पच्चीस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक, बीघापुर उन्नाव में याची के खाते से जब्त चार लाख पचास हजार और एफडीआर 18 फीसदी ब्याज के साथ तत्काल वापस करने का इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया है।
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अधिकारियों से वसूलें ब्याज की राशि
कोर्ट ने विभागीय शीर्ष अधिकारियों को कहा है कि वह ऐसे गलत काम करने वाले इन विभागीय अधिकारियों से दी गई ब्याज की राशि को वसूले।यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति डॉ.केजे ठाकुर की खंडपीठ ने बीघापुर उन्नाव की निवासी देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
क्या था मामला?
मालूम हो कि एक मार्च 2001 को याची के आवास पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। जिसमें कई फिक्स डिपाजिट के अलावा बैंक खाते की नकदी जब्त कर ली गई। याची के पति बहरीन में नौकरी करते थे। जब्ती आदेश के खिलाफ 2008 में आयकर आयुक्त ने अपील मंजूर कर ली और जब्ती कार्यवाही को अवैध करार देते हुए आदेश रद्द कर दिया। इसके खिलाफ विभाग की राजस्व अपील न्यायाधिकरण ने खारिज कर दी।
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जब्त चीजों के लिए गए कोर्ट की शरण में
इसके बावजूद याची की जब्त चीजें वापस नहीं की गई तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली और जब्त एफडीआर व 4 लाख 50 हजार नगदी वापस करने की मांग की। कोर्ट ने जब्ती तिथि से भुगतान तिथि तक 18 फीसदी ब्याज देने का आदेश दिया है। कहा है कि आयकर विभाग ने बेवजह याची को परेशान किया। विभाग को निर्दाेष लोगों के उत्पीड़न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।