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इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों की भर्तियों पर जानकारी तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वित्त पोषित इंटर कालेजों और हाईस्कूल में प्रधानाध्यापकों की भर्ती का चयन परिणाम घोषित करने के मामले में प्रदेश सरकार और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जानकारी मांगी है।

Aditya Mishra
Published on: 29 April 2019 4:21 PM GMT
इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों की भर्तियों पर जानकारी तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वित्त पोषित इंटर कालेजों और हाईस्कूल में प्रधानाध्यापकों की भर्ती का चयन परिणाम घोषित करने के मामले में प्रदेश सरकार और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जानकारी मांगी है।

मेघराज सिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी ने दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्रधानाध्यापकों के 904 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने यह कह कर रोक लगा दी थी कि साक्षात्कार लेने वाले सदस्यों की योग्यता इस अनुरूप नहीं है।

दो सदस्यों आशा लता और ललित श्रीवास्तव की सदस्यता भी समाप्त कर दी थी बाद में इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था मगर उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में सोलह मई को जानकारी मांगी है।

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Aditya Mishra

Aditya Mishra

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