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Ambedkar Nagar News: टांडा तहसील में कार्यरत रहे पांच एसडीएम पर चला सूचना आयोग का चाबुक

तीन साल बीत जाने के बाद भी नहीं दी थी सूचना, सभी पर लगा जुर्माना, वसूली के आदेश

Manish Mishra
Report Manish MishraPublished By Sushil Shukla
Published on: 2 July 2021 6:34 AM GMT
Ambedkar Nagar News: टांडा तहसील में कार्यरत रहे पांच एसडीएम पर चला सूचना आयोग का चाबुक
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राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी आदेश

अंबेडकरनगर। जन सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत सूचना नहीं देने पर उत्तर प्रदेश (UP) राज्य सूचना आयोग ने पांच पीसीएस (PCS) अधिकारियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और अर्थदंड की वसूली का निर्देश दिया हैं।

जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र के हुसेनपुर मुसलमान गांव निवासी वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14 अगस्त 2017 को कार्यालय उप जिलाधिकारी टांडा से पांच बिंदुओं की सूचना मांगी थी। अपीलार्थी को उसके मूल आवेदन पत्र के क्रम में वांछित सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय के समक्ष अपील किया था और निस्तारण न होने पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अपना वाद दायर किया जिसके उपरांत उभय पक्षों को नोटिस जारी की गई थी।


अधिकारियों के खिलाफ जारी आदेश की प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में भी अपील के उपरांत 3 वर्ष का समय व्यतीत होने के बावजूद वांछित सूचनाएं नहीं प्रेषित की गईं जिसके चलते पदस्थ प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी उप जिलाधिकारी टांडा क्रमशः नरेंद्र सिंह, कोमल यादव, पंकज सिंह, डॉक्टर एमपी सिंह व अभिषेक पाठक को अपीलार्थी को ससमय वांछित सूचनाएं ना उपलब्ध कराने एवं आयोग के समक्ष उपस्थित ना होने एवं आयोग द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड को आरोपित कर दंड वसूली का आदेश दिया। एक ही तहसील में अलग-अलग समय में कार्यरत रहे उप जिलाधिकारी पर जुर्माना लगाए जाने के बाद पेंडिंग पड़ी सूचनाओं पर जवाब देने की कार्रवाई तेज हो गई है। राज्य सूचना आयोग की यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है।

Sushil Shukla

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