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IFS परीक्षा का परिणाम दो सप्ताह में घोषित करने के निर्देश
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद ने केन्द्र सरकार द्वारा आईएफएस रूल्स 1968 के रूल 8(1) को समाप्त करने के बाद याचियों का आईएफएस परीक्षा का रूका परिणाम दो सप्ताह में घोषित करने का निर्देश दिया है। अधिकरण के आदेश से याचीगण संघ लो
इलाहाबाद: केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद ने केन्द्र सरकार द्वारा आईएफएस रूल्स 1968 के रूल 8(1) को समाप्त करने के बाद याचियों का आईएफएस परीक्षा का रूका परिणाम दो सप्ताह में घोषित करने का निर्देश दिया है। अधिकरण के आदेश से याचीगण संघ लोक सेवा आयोग की इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा 2016 की प्रारंभिक परीक्षा दी। सफल होने पर मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार भी दिया। याचिका लम्बित रहने के कारण परिणाम घोषित नहीं किया गया था।
यह आदेश कैट के न्यायिक सदस्य डा. मुर्तजा अली तथा प्रशासनिक सदस्य गोकुल चन्द्र पति की खण्डपीठ ने नजीबाबाद बिजनौर के राजीव तेजयंन एवं दस अन्य की याचिका पर दिया है।याचिका पर अधिवक्ता अजय राजेंद्र ने बहस की।याचीगण का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि वे आईएफएस 2014 में चयनित प्रोवेशनर हैं। इसलिए 2016 की आईएफएस परीक्षा में रूल्स आठ के तहत नहीं बैठ सकते। इस रूल को चुनौती दी गयी। रूल आठ में एक परीक्षा में चयनित को संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी भर्ती में बैठने को प्रतिबंधित किया गया था। कोर्ट ने सरकार द्वारा रूल आठ वापस लिए जाने एवं पटना हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर याचिका मंजूर कर ली है।