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DM मथुरा को प्रगणक के बकाया भुगतान का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आधार कार्ड की बायोमैट्रिक गणना का काम लेकर देयों का भुगतान न करने का कोई औचित्य नहीं है। याची ने मथुरा में 20 मार्च 13 से 15 जनवरी 2014 तक बायोमैट्रिक गणना की थी। कोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह याची के बकाये का भुगतान करे।

Dharmendra kumar
Published on: 16 April 2019 3:56 PM GMT
DM मथुरा को प्रगणक के बकाया भुगतान का निर्देश
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आधार कार्ड की बायोमैट्रिक गणना का काम लेकर देयों का भुगतान न करने का कोई औचित्य नहीं है। याची ने मथुरा में 20 मार्च 13 से 15 जनवरी 2014 तक बायोमैट्रिक गणना की थी। कोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह याची के बकाये का भुगतान करे।

याचिका की सुनवाई एक मई को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने मथुरा के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है।

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नगर निगम मथुरा- वृन्दावन ने हलफनामे में सहायक आयुक्त नगर निगम का 24 अगस्त 17 के आदेश की प्रति दाखिल की जिससे स्पष्ट है कि ब्लाक नं.129-1 एवं 129-2 वार्ड 16 मथुरा में याची ने प्रगणक के रूप में 20 मार्च 13 से 15 जनवरी 2014 तक कार्य किया है। इसके लिए वह निर्धारित भुगतान पाने का हकदार है।

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याची का कहना है कि उसे दो हजार में से एक हजार रूपये मिल चुके हैं किन्तु शेष एक हजार का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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