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शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार (06 अप्रैल) को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार (06 अप्रैल) को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले के शिकायतकर्ता तौसीफुल हसन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और राज्य सरकार से भी याचिका पर जवाब मांगा है। मामले की अग्रिम सुनवाई मई में होगी। रिजवी पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबी माने जाते हैं।
यह आदेश जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेंच ने रिजवी की ओर से दायर एक रिट याचिका पर पारित किया। याचिका में रिजवी ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
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बता दें कि तौसीफुल हसन ने उक्त एफआईआर दर्ज कराते हुए, सैयद वसीम रिजवी पर कानपुर के स्वरुप नगर की शिया वक्फ बोर्ड की एक जमीन में घपलेबाजी करने का आरोप लगाया है। उक्त मामले में वसीम रिजवी समेत पांच लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 420, 409 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
रिजवी की ओर से तर्क दिया गया कि इसी मामले को लेकर पूर्व में भी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिसमें उनके साथ-साथ स्वयं शिकायतकर्ता को नामजद किया गया था। उस मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। जबकि वसीम रिजवी के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।