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दरोगा की याचिका पर आईपीएस के रिश्तेदारों के खिलाफ जारी जांच रिपोर्ट तलब
अधिवक्ता विमलेंदु त्रिपाठी ने बहस की।याची का कहना है कि दरोगा पद पर चयनित होने के बाद उसकी पहली तैनाती विधुना थाने में की गयी। उसने असलहों के साथ 6 लोगां सचिन दोहरे, गौरी, कमल यादव, नीलेश यादव, आकाश कुमार व अजय यादव को गिरफ्तार किया।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया के विधुना थाने में तैनात दरोगा अंकित शर्मा की याचिका पर केस डायरी के साथ विवेचनाधिकारी को 25 सितम्बर को तलब किया है। साथ ही हत्या के प्रयास, डकैती व अवैध असलहा रखने के आरोप में आईपीएस नवनीत सिकेरा के रिश्तेदार सहित 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे विचारण की प्रगति की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पुलिस को विवेचना निष्पक्ष तरीके से पूरी करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अंकित शर्मा की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता विमलेंदु त्रिपाठी ने बहस की।याची का कहना है कि दरोगा पद पर चयनित होने के बाद उसकी पहली तैनाती विधुना थाने में की गयी। उसने असलहों के साथ 6 लोगां सचिन दोहरे, गौरी, कमल यादव, नीलेश यादव, आकाश कुमार व अजय यादव को गिरफ्तार किया।
आईजी ने एएसपी कन्नौज से जांच रिपोर्ट मांगी
विवेचना के बाद चार्जसीट दाखिल की गयी। कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। इसके बाद कमल यादव की पत्नी नेहा ने आई जी कानपूर नगर से शिकायत की और पुनर्विवेचना की मांग की। आईजी ने एएसपी कन्नौज से जांच रिपोर्ट मांगी।
रिपोर्ट में गिरफ्तारी व बरामदगी को संदेहास्पद माना, जिसपर एस पी औरैया से दोषी अधिकारी पर जांच कर कार्यवाही करने को कहा। एसपी ने स्वयं 15 अक्टूबर 18 को जांच शुरू की है जिसे याचिका में चुनौती दी गयी है। याची ने कार्यवाही को एक आरोपी के आई पी एस के रिश्ते के कारण दबाव में की गयी कार्यवाही किये जाने का आरोप लगाया है।सरकार द्वारा संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया ।
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जिसमें याची के आरोपो के बाबत कोई जानकारी नही दी गयी है।कोर्ट ने विवेचनाधिकारी से याची के आई पी एस सिकेरा के एक आरोपी से रिश्ते के बाबत जानकारी मांगी है। सुनवाई 30 सितम्बर को होगी।