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जालौन: फुलैला गांव की मतदाता सूची में रहेंगी पूनम, जानिए पूरा मामला
गुरुवार को पूनम देवी का फुलैला की मतदाता सूची में दर्ज नाम को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी है।
जालौन : जिले का सबसे हाईटेक मामला एट की पूर्व प्रधान रही पूनम का फुलैला से वोटर बनना जायज माना गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ एसडीएम कोंच अशोक कुमार ने गुरुवार को पूनम देवी का फुलैला की मतदाता सूची में दर्ज नाम को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी है। ग्राम अमीटा के रहने वाले ऋषिकांत ने एक से अधिक जगह से मतदाता सूचियों में पूनम के नाम का हवाला देते हुए फुलैला की निर्वाचक नामावली से उनका नाम खारिज करने के लिए अर्जी दी थी।
ज्ञात हो कि ग्राम अमीटा निवासी ऋषिकांत ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ एसडीएम कोंच के यहां आपत्ति दाखिल की थी कि पूनम पुत्री मंतराम का नाम कोंच विकासखंड के ग्राम फुलैला की निर्वाचक नामावली में 24 मार्च को वार्ड संख्या 10 में क्रम संख्या 905 पर अंकित किया गया है जबकि पूनम इसके अलावा भी अन्य जगहों पर मतदाता सूचियों में वोटर के तौर पर दर्ज हैं।
ऋषिकांत की आपत्ति को खारिज
इस पूरे मामले की लंबी चली सुनवाई के बाद एसडीएम अशोक कुमार ने ऋषिकांत की आपत्ति को खारिज कर दिया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक से ज्यादा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावलियों में निर्वाचक के रूप में दर्ज है तो उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में बैध माना जाएगा जहां वह सामान्य रूप से निवास कर रहा है।
22 जनवरी 2021
आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-4 उपरोक्त विवेचन व सुसंगत प्रावधानों के आधार पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, अत: निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत फुलैला की 22 जनवरी 2021 को प्रकाशित नामावली क्रमांक 905 पर अंकित नाम यथावत् बहाल रखा जाता है। गौरतलब है कि इस प्रकरण पर जिले भर की निगाहें टिकी थीं क्योंकि पूनम को भाजपा ने पहाडग़ांव जिला पंचायत सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया।
रिपोर्ट- अफसार हक