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Jalaun News: मारपीट के आरोपियों को सुनाई सात-सात साल की सजा, 18,18 हजार रुपए का लगा जुर्माना

Jalaun News: पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांचों लोगो के खिलाफ एक राय होकर मारपीट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 30 July 2024 10:38 PM IST
The accused of assault were sentenced to seven years each, fined Rs 18,18 thousand
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मारपीट के आरोपियों को सुनाई सात-सात साल की सजा, 18,18 हजार रुपए का लगा जुर्माना: Photo- Newstrack

Jalaun News: जालौन न्यायालय में विचाराधीन मारपीट के मामले में 13 वर्ष बाद आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद फैसला सुनाया, और 18-18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा को काटनी पड़ेगी।

मारपीट के मामले में दोषियों को सजा

जालौन के जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने घटना के बारे में बताया कि "रेढर थाना क्षेत्र के ग्राम खकसीस निवासी अवरार खान के अनुसार 4 दिसंबर 2011 को उसके पिता बाबू खां बहन माया उर्फ शमा व उसका साला राजू दुकान पर बैठे थे। उसी समय गांव के दिलावर वकील मुन्ना शकील एक राय होकर कुल्हाड़ी लाठी डंडा लेकर आए और दुकान पर बैठे उसके पिता के साथ पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज करने लगे। जब उसके पिता ने गाली गलौज करने से मना किया तो उन लोगो ने उसके पिता बहन और साले के साथ कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांचों लोगो के खिलाफ एक राय होकर मारपीट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। ट्रायल के दौरान वकील की मौत हो गई, वही 13 साल चले ट्रायल के दौरान मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई।

जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने सफीक को दोष मुक्त पाया, और पत्रावली का अवलोकन करके दिलावर मुन्ना शकील को एक राय होकर हमला सहित अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए सात सात साल की सजा सुनाई। इतना ही नहीं बल्कि 18 -18 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया।



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Shashi kant gautam

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