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Jalaun News: युवक की हत्या करने के मामले में युवक को 30 साल की सजा, पॉस्को कोर्ट ने सुनाया फैसला
Jalaun News: 6 साल पहले मोहल्ले के ही व्यक्ति ने युवक की हत्या कर दी थी। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए गए।
Jalaun News: जालौन में 6 साल पहले मोहल्ले के ही व्यक्ति ने युवक की हत्या कर दी थी। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए गए। गवाह और सबूत के आधार पर न्यायालय ने युवक की हत्या में दोष साबित होने पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने जितेंद्र राजपूत को दोषी पाते हुए 30 साल की सजा सुनाई और 12 हजार रूपये अर्थदंड लगाया। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने पड़ेगी।
कोर्ट ने लगाया 12 हजार का जुर्माना
पूरे मामले की जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी संतो देवी ने सन 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके मोहल्ले के ही जितेंद्र राजपूत और उसकी मां ने उसके पति की हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज आरोपियों के खिलाफ कोर्ट मे चार्जशीट दाखिल कर दी थीं। 6 साल चल न्यायालय में ट्रायल के दौरान दोनों ओर से गवाह एवं सबूत पेश के दौरान दोनों ओर से बहस की गई। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी जितेंद्र राजपूत को हत्या सहित सबूत मिटाने में दोषी पाया। आरोपी को न्यायालय ने 30 साल की सजा एवं 12000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने पड़ेगी।