×

Jalaun: 6 साल ट्रायल के बाद आरोपी को सजा, घर से महिला के पति को ले जाकर उतारा था मौत के घाट

Jalaun News: 6 साल ट्रायल के बाद आरोपी को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर चार लोगों को दोष मुक्त किया गया। वही एक युवक को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोषी पाते हुए दस साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना लगाया ।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 22 Aug 2024 8:48 AM IST
Jalaun: 6 साल ट्रायल के बाद आरोपी को सजा, घर से महिला के पति को ले जाकर उतारा था मौत के घाट
X

6 साल ट्रायल के बाद आरोपी को सजा   (photo: social media )

Jalaun News: घर में ले जाकर एक महिला के पति से मारपीट की । जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया । परिजन उसे अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान मौत हो गई । मृतक के परिजनों ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया । 6 साल ट्रायल के बाद आरोपी को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर चार लोगों को दोष मुक्त किया गया । वही एक युवक को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोषी पाते हुए दस साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना लगाया । जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतान करनी पड़ेगी ।

जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के खड़गुई निवासी कीर्ति देवी ने सन 2018 में सिरसाकलार पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके गांव के ही रहने वाले राम बहादुर उसके घर से उसके पति को अपने घर लिबा ले गया । उसके साथ राम बहादुर , कुंती देवी, अमित, अंकित व जगदीश प्रदीप बारे वीरेंद्र पाल आदि लोगों ने उसके पति सुनील को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया । जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई । पुलिस ने राम बहादुर, कुंती देवी, अमित अंकित वह जगदीश, प्रदीप, बारे वीरेंद्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचन शुरू कर दी ।

ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई

पुलिस ने राम बहादुर, कुन्ती, प्रदीप, जगदीश , वीरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थीं! छह साल कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें अभियुक्त की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता दिनेश कुमार एव अक्षय रंजन श्रीवास्तव के कथित प्रयास से बहस गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर प्रदीप, जगदीश, वीरेंद्र, कुन्ती अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने दोष मुक्त किए गए । लेकिन राम बहादुर को साक्ष्य और सबूतों के आधार पर गैर ईरादतन हत्या का दोषी पाया और आरोपी को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई और 25 हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया ।



Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

Next Story