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Jalaun News: दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 12 लोगों को सुनाई सजा, 65 हजार का जुर्माना, दो को किया दोष मुक्त
Jalaun News: दोहरे हत्याकांड मामले में 12 आरोपियों को सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
Jalaun News: जालौन के जिला सत्र न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड मामले में 12 आरोपियों को सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी देते हुऐ शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह विक्रम ने बताया कि जनपद झांसी के ककरबई थाना क्षेत्र के ग्राम धनौरा निवासी विजय पाल सिंह ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था! 1981 में उसके पिता तेजप्रताप सिंह की उसके गांव के ही रहने वाले प्रमोद मिश्रा ने हत्या कर दी थी।जिसका बदला 1999 में उसके भाई जितेंद्र प्रताप ने प्रमोद कुमार मिश्रा की हत्या करके बदला ले लिया।
ये है पूरी कहानी
इसी की रंजिश के कारण 27 जून 2003 को वह और उसका भाई जितेंद्र प्रताप तथा महिपाल इंद्रपाल व शत्रुघ्न सिंह रामपाल बैठे थे तभी उसके गांव के सुरेश कुमार मिश्रा संतोष, ओम प्रकाश दृगचंद्र गोरेलाल नत्थू मूलचंद्र मन्नू लाल अपने अपने हाथों में लिए राइफल और बद्रीसिंह कल्लू सिंह, भूरी सिंह शिवन पाल अपने हाथों में भी राइफल लिए ललकारते हुए दरवाजे पर आए सुरेश मिश्रा ने उसके भाई जितेंद्र प्रताप पर राइफल से जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके 14 साथियों ने भी जान से मारने की नियत से फायरिंग की जिससे उसके सगे भाई जितेंद्र प्रताप उर्फ गुड्डू व महिपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने 14 लोगों पर हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और सुरेश मिश्रा संतोष ओम प्रकाश हगचंद्र गोरेलाल बालादीन नत्थू मूलचंद्र नत्थू अहिरवार मन्नूलाल बद्रीसिंह कल्लू सिंह भूरीसिंह शिवनपाल आदि लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी!
सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी जिससे सभी आरोपी जमानत पर चल रहे थे ट्रायल के दौरान आरोपियों ने जिला जालौन ने निवास बना लिया था सभी आरोपियों ने मुकदमे को जिला झांसी से उरई ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट के आदेश से जिला न्यायालय उरई के मुकदमे का ट्रायल चल रहा था 21 साल पुराने मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने पत्रावली का अवलोकन किया और 82 पन्नों का आदेश पढ़कर सुनाया जिसमें हत्या में मामले में संतोष को दोषी पाते हुए एक को उम्र कैद की सजा सुनाई और 65,500 रूपये जुर्माना लगाया वही नत्थू को जानलेवा हमले में दोषी पाते हुए दस दस साल की सजा सुनाई और सुरेश मिश्रा और ओमप्रकाश के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए जाने के कारण दोष मुक्त कर दिया शेष आरोपियों को दो ओर तीन तीन साल और छ माह की सजा सुनाई गई और सभी आरोपियों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया।