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Jalaun News: डकैती के जुर्म में कोर्ट ने लुटेरे को सुनाई दस वर्ष की सजा, जुर्माना भी ठोंका
Jalaun News: न्यायलय में विचाराधीन डकैती के मामले में शुक्रवार के दिन दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायालय ने लूट की धारा में 10 वर्ष की और दूसरी धारा में 3 वर्ष की सजा सुनाकर जुर्माना भी लगाया है ।
Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में नौ वर्ष पहले बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए ग्रामीण से बाइक व मोबाइल एवं नगदी लूट ली थी । पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया था। उक्त मामला न्यायलय में विचाराधीन चल रहा था। शुक्रवार के दिन दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायालय ने लूट की धारा में 10 वर्ष की और दूसरी धारा में 3 वर्ष की सजा सुनाकर जुर्माना भी ठोंका है ।
ऐसे हुई थी लूट
बताते चलें कि कोच कोतवाली के कुँवरपुरा निवासी सिकंदर खा 12 अप्रेल 2015 को रात में कोच से अपनी बाईक से अपने कुँवरपुरा घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे नफीस पुत्र छुन्ना खा निवासी तूमरा व उसके साथी छोटू ने लाठी मार दी थी जिससे सिकन्दर की बाइक गिर पड़ी तभी उक्त दोनों अभियुक्तो ने बेरहमी से मारपीट कर उसकी बाइक मोबाइल व 2700 रुपये नगद लूट लिए थे। सिकंदर वही बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसे अस्पताल में होश आया और उसका उपचार चलता रहा । तभी पीड़ित ने 22 अप्रैल 2015 को तहरीर दी । पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिए था।
वहीं पुलिस ने मुखविर की सूचना पर 24 अप्रैल 2015 को नफीस की गिरफ्तारी कर लूटा गया मोबाइल व बाइक बरामद कर लिया था। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया था। वह जमानत पर बाहर निकल आया था। उक्त मामला न्यायलय में डकैती कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था ।
10 वर्ष की सजा 20- 20 हजार रुपये का जुर्माना
शुकवार को तारीख के दिन शासकीय अधिबक्ता अपर डीजीसी महेंद्र विक्रम ने अभियुक्त नफीस के विरुद्ध साक्ष्य पेश कर दिए जिससे दोष सिद्ध हो गया । दोष सिद्ध होते ही डकैती न्यायलय के न्यायाधीश अवनीश कुमार ने धारा 394 में 10 वर्ष की सजा व धारा 411 में 3 वर्ष की सजा सुनाकर 20- 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उक्त अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में देकर जेल भेज दिया और उक्त अभियुक्त के साथी छोटू को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।