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Jalaun News: देवर ने भाभी की सिलबट्टे से सर कुचकर कर दी थी हत्या, आरोपी को 10 वर्ष की सजा

Jalaun News: 6 वर्ष पूर्व देवर ने भाभी को सिलबट्टा मारने से भाभी की मौत हो गई थी। मृतका के पिता ने हत्या की तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने उसे गैर इरादतन हत्या के मामले में दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 6 Aug 2024 9:16 PM IST
Jalaun News
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Symbolic Image (Pic: Social Media)

Jalaun News: जालौन में गत 6 वर्ष पूर्व देवर ने भाभी को सिलबट्टा मारने से भाभी की मौत हो गई थी। मृतका के पिता ने हत्या की तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने उसे गैर इरादतन हत्या के मामले में दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से ही उक्त मामला न्यायालय में विचारधीन था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी।

बताते चले कि जिला रमाबाई नगर के थाना देवराहत के ग्राम रसूलपुर भलार निवासी रामशंकर पुत्र रामवरूप ने 27 फरवरी 2018 को कदौरा थाने में तहरीर देकर अवगत कराया था। 6 वर्ष पूर्व उसने अपनी पुत्री की शादी इंद्रपाल पुत्र बालादीन निवासी मदरालालपुर थाना कदौरा के साथ कि थी लेकिन दामाद की मौत हो गई थी। जिससे उसकी पुत्री बिधवा हो गई थी उसके बाद भी पुत्री गुड्डो अपने ससुराल में ही रह रही थी और पुत्री मेहनत मजदूरी कर अपना व नातिन का भरण पोषण कर थी। पुत्री के ससुर के पास 10 बीघा जमीन थी जिसको पुत्री अपने जमीन का हिस्सा मांग रही थी।

उस बक्त वादी भी मौजूद था। तभी पुत्री के देवर शिशुपाल पुत्र बालादीन ने सिलबट्टे से पुत्री की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 302 में मामला पंजीकृत कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद पुलिस विवेचना के दौरान धारा 302 हटाकर धारा 304 a का आरोपपत्र लगाकर न्यायलय में पेश कर दिया था। तभी से उक्त मामला न्यायालय में विचारधीन था। मंगलवार को शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने उक्त अभियुक्त के विरुद साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। जिससे दोष सिद्ध हो गया दोष सिद्ध हो जाने पर एडीजे प्रथम शिवकुमार ने उक्त अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।



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Durgesh Sharma

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