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Jalaun News: जालौन में BNS के तहत पहली सजा, दुष्कर्म आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

Jalaun News: यह फैसला 4 महीने में आया है जबिक आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 16 दिन में आरोप पत्र दाखिल किया था।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 25 Oct 2024 8:16 PM IST
Jalaun News ( Pic- Social- Media)
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Jhansi News ( Pic- Social- Media)

Jalaun News: मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को जिले में स्पेशल पाक्सो न्यायालय में विचाराधीन मामले में नए कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद फैसला सुनाया और साथ में पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला 4 महीने में आया है जबिक आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 16 दिन में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पूरे मामले में जानकारी देते हुऐ शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 9 जुलाई की दोपहर को कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बालिका घर के बाहर खेल रही थी। जिसको लेकर गांव का ही निवासी लल्लन सिंह खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। इसके बाद उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया।

बालिका जब अपने घर पहुंची तो उसने रोते हुए सारी बात अपनी मां को बताई। इसके बाद मां उसको लेकर थाने पहुंची जहां पर मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आरोपित को पुलिस ने 14 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय व पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने 16 दिन में इसकी चार्जशीट लगवाकर उसे न्यायालय में दाखिल कर दिया। शुक्रवार को गवाहों व अधिवक्ताओं की बहस के बाद स्पेशल जज पाक्सो मोहम्मद कमर ने दोषी करार देते हुए आरोपी लल्लन सिंह को आजीवन कारावास की सजा व पांच लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।



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Shalini singh

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