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Jalaun News: पांच माह की गर्भवती की दहेज के लिए हत्या, आदलत ने आरोपियों को दी 7 साल की सजा
Jalaun News: मृतका के पेट में 5 में का बच्चा भी था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। जिसमें पुलिस ने पति सहित सास ससुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
Jalaun News: जालौन में दहेज की मांग को लेकर ससुराली जनों ने बहू की हत्या कर दी थी। हत्या के दौरान विवाहित पांच माह की गर्भवती थी। मायके पक्ष ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 8 साल चले ट्रायल के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सास ससुर को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दोनों को सात वर्ष की सजा के साथ 27-27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पति का मामला अभी न्याय किशोर कोर्ट में विचाराधीन है।
2016 में हुई थी हत्या
पूरे मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया की जालौन के चुर्खी थाना क्षेत्र के सीकरी रहमानपुर निवासी गोविंद सिंह चौहान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी 20 मई 2015 को थाना क्षेत्र के खाखरी गांव निवासी रवि सिंह उर्फ प्रदीप सिंह के साथ की थी। शादी में उसने तीन लाख रूपये व एक लाख रुपए का सामान दिया था। इसके बाद प्रियंका के ससुरालीजन पति रवि सिंह, ससुर लल्लन सिंह, सास मंदा देवी सहित ससुरालवालों ने दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को 18 मार्च 2016 को मार डाला।
आठ साल की सजा, 27 हजार जुर्माना
मृतका के पेट में 5 में का बच्चा भी था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। जिसमें पुलिस ने पति सहित सास ससुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार की अदालत में चल रहा था। शनिवार को 8 वर्षों के बाद दोनों पक्षों के सबूतो के आधार पर ससुर लल्लन सिंह और सास मंदा देवी को दोषी पाते हुए सात सात वर्ष का कारावास के साथ 27-27 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई। वहीं मृतका के पति रवि सिंह उर्फ प्रदीप सिंह का प्रकरण किशोर न्याय कोर्ट में विचाराधीन है।