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Jalaun News: पूर्व प्रधान और सचिव बिना काम कराए डकार गए लाखों रूपए, रिकवरी का आदेश जारी

Jalaun News: जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने मामले की जांच कराई, जिसमें दोषी पाए जाने पर बिरासनी पूर्व प्रधान और दो सचिव के खिलाफ गबन किए गए रूपयों की रिकवरी का आदेश दिए हैं।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 25 Jun 2024 5:35 PM IST
dm Rajesh Kumar Pandey
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DM Rajesh Kumar Pandey (Pic: Newstrack)

Jalaun News: जालौन में पूर्व प्रधान और तत्कालीन सचिव ने बिना काम कराये ही लाखों रुपए डकार लिए। जांच में दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्कालीन ग्राम प्रधानों पर एफआईआर दर्ज व संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये। ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने इस मामले की त्रिस्तरीय जांच कराई, जिसमें दोषी पाए जाने पर बिरासनी गांव की पूर्व प्रधान और दो सचिव के खिलाफ गबन किए गए रूपयों की रिकवरी तथा रुद्रपुरा गांव के प्रधान व सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजकर 20 दिन में जवाब देने के लिए कहा है।

फर्जी तरीके से वसूल लिए रूपए

आपको बता दें, कि कोंच विकासखंड के बिरासनी गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार पटेरिया पुत्र जगत नारायण पटेरिया ने 10 जून 2022 को जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत बिरासनी की पूर्व प्रधान मीना देवी तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मनीराम शाक्यवार वर्तमान संयुक्त खंड विकास अधिकारी जनपद फर्रुखाबाद और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार तिवारी वर्तमान संयुक्त खंड विकास अधिकारी जनपद बांदा ने बिना काम कराए फर्जी तरीके से लाखों रुपए का गबन कर लिया है, जिन्होंने 2017-18 में कूप मरम्मत का कार्य नहीं कराया और मनरेगा से इसका भुगतान 1 लाख 32 हजार रुपये फर्जी तरीके से कर दिया है।

जिलाधिकारी ने दिया था जांच का आदेश

साथ ही 2017-18 में अवध बिहारी के घर से तालाब तक नाली मरम्मत का कार्य होना था, जिसे नहीं कराया गया और 45 हजार 395 रुपये का फर्जी तरीके से भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा 2016-17 में गांव के दीवान के मकान से सरपंच के मकान तक सीसी रोड का कार्य अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर 8372 रुपए मजदूरी एवं 42 हजार 796 सामग्री पर व्यय किया गया, किंतु मौके पर यह काम नहीं हुआ, यह सभी रुपये का पूर्व प्रधान मीना देवी ने तत्कालीन सचिवों के साथ गबन किया। जिस पर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता बेतवा नहर खंड द्वितीय एवं खंड विकास अधिकारी कोंच से इस मामले की जांच कराई, और तीनों लोगों को कारण बताओं नोटिस जारी कर मामले में जवाब देने को कहा। जिस पर सभी ने गोलमोल जवाब और बलपूर्वक दिया।

जांच के दौरान पाया गया कि बिरासनी गांव की प्रधान रही मीना देवी ने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मनीराम सॉफ्टवेयर और तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश कुमार तिवारी के साथ मिलकर शासकीय धनराशि 2 लाख 28 हजार 563 रुपये का दुरुपयोग किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने पूर्व प्रधान बिरासनी मीना देवी तत्कालीन सचिव मनीराम शाक्यवार और राजेश कुमार तिवारी पर 2 लाख 28 हजार 563 की रिकवरी के आदेश दिए। शासकीय दुरुपयोग की गई धनराशि संबंधित प्रधान व सचिव 07 दिवस के अंदर ग्राम पंचायत बिरासनी विकासखंड कोंच के ग्राम निधि खाते में जमा करते हुए प्राप्त रसीद उपलब्ध कराएं। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान से उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 की धारा 27(2) के तहत उक्त वसूली योग्य धनराशि भू राजस्व की भांति एवं संबंधित कर्मचारियों के मासिक वेतन से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही कर ली जाए।

दूसरी ओर माधौगढ़ विकासखंड के रुद्रपुरा गांव की प्रधान रही राम बेटी तथा सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया है कि अपना स्पष्टीकरण 20 दिवस के अंदर साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार आपसे राजकीय क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। जांच में पाई गई वित्तीय गबन को लेकर प्रधानों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।



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Durgesh Sharma

Durgesh Sharma

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