Jalaun News: मुठभेड़ मामले में चार को दस दस वर्ष की सजा, 55 हजार का जुर्माना

Jalaun News: बुधवार को तारीख के दिन शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के दौरान उक्त चारों पर दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध होने के बाद जज डॉक्टर अवनीश कुमार ने चारों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाकर 55-55 हजार का जुर्माना लगाया है।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 11 Sep 2024 11:15 AM GMT (Updated on: 11 Sep 2024 11:28 AM GMT)
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Symbolic Image (Pic: Social Media)

Jalaun News: उरई कोतवाली क्षेत्र में बारह वर्ष पूर्व शहर कोतवाल गस्त कर रहे थे। तभी देर रात एटीएम से पैसे निकाल रहे 5 संदिग्ध लोगों को देख पुलिस ने टोका। जिसके बाद पांचों लोग भागने लगे जिस पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिए थे। जबाब में पुलिस भी फायर करते हुए पांचो आरोपियों को गिरफ्तार लिया था। जिसके बाद उन्होंने जालौन कोतवाली क्षेत्र में लूट व हत्या की बात कबूली थी। मामले में दोष सिद्ध हो जाने के बाद जज ने चार अभियुक्तो को 10-10 वर्ष की सजा सुनाकर जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी देते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह ने बताया कि निवर्तमान शहर कोतवाल संतोष कुमार सिंह अपने दलबल के साथ 28 नवम्बर 2012 की रात्रि 2 बजे गस्त कर रहे थे। तभी उरई कोतवाली क्षेत्र में जायसवाल टॉवर के पास बने एटीएम से 5 लोग पैसे निकाल कर जा रहे थे। तभी कोतवाल ने उन्हें टोक दिया तो पांचो लोग भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन लोगो ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिए। जबाब में पुलिस भी अपने बचाव में फायर किए और घेराबंदी करके उन पांचो को पकड़ लिया।

शासकीय अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह

शासकीय अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह

पकड़े गए लोगो ने अपने नाम धर्मेंद्र उर्फ रानू, योगेंद्र, विजय सिंह, राजेश उर्फ राजा और उदयवीर बताया था। पुलिस ने पकड़े गए लोगों से 4 तमंचे, कारतूस, एक चाकू, लुटे गए पैसे, जेवर और एटीएम बरामद किया था। साथ ही आरोप पत्र लगाते हुए न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त पांचो को जेल भेज दिया था। उक्त मामला जिला न्यायालय में डकैती कोर्ट में विचारधीन चल रहा था। जिसमे एक अभियुक्त राजेश उर्फ राजा मृतक हो चुका है। बुधवार को तारीख के दिन शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के दौरान उक्त चारों पर दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध होने के बाद जज डॉक्टर अवनीश कुमार ने चारों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाकर 55-55 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं लूट व हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। अब दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

Durgesh Sharma

Durgesh Sharma

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