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Court News: लूट व हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास, 60 हजार का जुर्माना
Jalaun News: अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट 12 साल पहले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जालौन में 25 साल पहले हुआ लूट व हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट 12 साल पहले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जालौन की कोंच बीती 26 मार्च 1999 को कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जयप्रकाश नगर निवासी मुस्ताक अहमद अपने साथी सलीम व अयोध्या प्रसाद के साथ बाइक से कहीं जा रहा था।
उन्होंने आगे बताया कि रास्ते में सलीम व अयोध्या प्रसाद ने मुस्ताक के सिर पर हथौड़े से वार कर लहूलुहान कर दिया था। साथ ही उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए उसकी मोटरसाइकिल, घड़ी, जंजीर व दो हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे। मुस्ताक को इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान सलीम, अयोध्या प्रसाद सहित तीन लोगों के नाम प्रकाश में आये थे। जिसमें जिसमें पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 12 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। जिनमें सलीम व अयोध्या प्रसाद पर दोष सिद्ध तय हुआ था। वर्ष 2012 में कोर्ट ने अयोध्या प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके अब इस मामले में शनिवार को डकैती कोर्ट के स्पेशल जज डॉ अवनीश कुमार ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की पैरवी अपर साशकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने की।