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Jalaun News: हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया एक लाख जुर्माना

Jalaun News: बघौरा में जमीनी लेनदेन में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं उनपर कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 25 Sept 2024 8:49 PM IST
Jalaun News ( Pic-  Social- Media)
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Jalaun News ( Pic-  Social- Media)

Jalaun News: जालौन शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बघौरा में जमीनी लेनदेन में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं उनपर कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपियों को तीन वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। वहीं इस मामले में बनाए गए दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया।

बताते चलें कि शहर के मुहल्ला बघौरा निवासी जितेंद्र कुमार ने उरई कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था। 19 अप्रैल 2016 की शाम सात बजे उसके पिता ललित कुमार यागिक को मुहल्ले के ही धीरेंद्र उर्फ शिवा यादव घर से यह बुलाकर ले गए थे कि फसल का हिसाब करना है। देर रात तक उसके पिता घर वापस नही लौटे तो वह अपने भाई सतेंद्र के साथ धीरेंद्र के घर पहुंचा तो दरवाजे खुले थे। जहा धीरेंद्र उर्फ शिवा व उसकी मां किरन देवी व दो अज्ञात लोग उसके पिता को अंदर से घसीटकर आंगन में ला रहे थे, जो कि खून से लथपथ थे। जब उन्होंने उक्त लोगों से जानकारी लेनी चाही तो वह लोग मौके से भाग गए। उसने पिता को घायल अवस्था में देखा और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए। जहा डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक के पुत्र का आरोप था कि उन लोगों ने जमीन की फसल के बटवारे को लेकर उसके पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मां बेटा सहित अज्ञात लोगों खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी लखन लाल निरंजन व एडीजीसी ब्रजराज सिंह राजपूत ने कोर्ट में दलीलें पेश की। जिसके बाद गुरुवार को पॉस्को कोर्ट के न्यायधीश मुहम्मद कमर ने फैसला सुनाते हुए मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वही मामले के अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य न मिलने के चलते दोषमुक्त करार दिया।



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Shalini Rai

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