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Jalaun: 6 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 की जेल, मूंगफली खिलाने के बहाने दिया था वारदात को अंजाम
Jalaun News: साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद गुरुवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने राजा भईया को गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
Jalaun News: जालौन में मासूम के साथ गांव के युवक ने मूंगफली देने के बहाने एक बाड़े में ले जाकर दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया थी। इस मामले में गुरुवार (30 नवंबर) को न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर दरिंदगी करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद था। सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया।
क्या है मामला?
मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता वृजराज राजपूत ने बताया कि, घटना 8 नवंबर, 2022 की है। गोहन थाना में घटना को अंजाम दिया गया था। जहां गांव की रहने वाली एक 6 साल की मासूम मंदिर से अपने खेत की तरफ जा रही थी। तभी गांव के रहने वाले राजा भईया पुत्र भागीरथ ने मासूम बच्ची को अकेला देखकर मूंगफली देने की बात कहकर अपने साथ गांव के ही रहने वाले रंजीत के बाड़े में ले गया। जहां मासूम के कपड़े उतारकर उसके साथ दरिंदगी की। उसने बच्ची से रेप किया। मासूम के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। बच्ची के शोर पर आस-पास रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने मासूम की हालत देख परिजनों और पुलिस को सूचना दी।
आरोपी को भेजा जेल
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मासूम की मां की शिकायत पर जालौन पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मासूम को मेडिकल के लिये भेजा। साथ ही, राजा भईया को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। पुलिस ने भी जल्द ही घटना के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। जिस पर सुनवाई हुई।
दोषी को मिली 20 साल की सजा
पिछले 6 माह में सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद गुरुवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने राजा भईया को गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही, दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद हिरासत में लेकर पुलिस ने उरई जिला कारागार भेज दिया। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद था।