Jalaun News: कोर्ट ने चाचा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, आरोपी ने भतीजी से किया था रेप

Jalaun News: न्यायाधीश के सामने किशोरी के बयान हुए। किशोरी ने चाचा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और दादी को इस मामले में सहयोगी ठहराया था। पुलिस ने विवेचना कर 16 जून 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 14 Dec 2023 4:39 PM GMT (Updated on: 15 Dec 2023 3:07 AM GMT)
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Jalaun News (Pic:Newstrack)

Jalaun News: भतीजी से दुष्कर्म करने का आरोप झेल रहे चाचा को उस समय जोर का झटका लगा जब गवाह और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। पीड़ित पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की। बता दें कि पुरे मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी ने पांच मई 2022 को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी।

बताया था कि 12 जनवरी 2021 को जब वह घर पर अकेली कमरे में थी, तभी चाचा ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद चाचा ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर में उसने बताया कि चाचा व दादी उसको कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बागी ले गए थे वहां पर करीब चार माह रखा। इसके बाद उसको पिता वापस कालपी ले आए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छह मई 2022 को आलमपुर के पास से चाचा को पकड़कर जेल भेज दिया था। दूसरी तरफ किशोरी का मेडिकल परीक्षण करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायाधीश के सामने किशोरी के बयान हुए। किशोरी ने चाचा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और दादी को इस मामले में सहयोगी ठहराया था। पुलिस ने विवेचना कर 16 जून 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था। दो साल पॉस्को कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने जिरह व पेश किए गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने पीड़िता की दादी को दोष मुक्त कर दिया। वहीं चाचा को दोषी पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 60 हजार का जुर्माना लगाया है।

Durgesh Sharma

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