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Jalaun News: 19 साल पहले रिटायर्ड फौजी की अपहरण कर हत्या करने के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन करावास

Jalaun News: 19 साल पहले हुए दो सगे भाइयों ने ड्यूटी करने जा रहे रिटायर्ड फौजी की अपहरण के बाद की गई हत्या के मामले में स्पेशल डकैती कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 23 Jan 2025 6:01 PM IST
Jalaun News
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Two brothers sentenced to life imprisonment of retired soldier murder case Jalaun news in hindi (Photo: Social Media)

Jalaun News: जालौन में 19 साल पहले हुए दो सगे भाइयों ने ड्यूटी करने जा रहे रिटायर्ड फौजी की अपहरण के बाद की गई हत्या के मामले में स्पेशल डकैती कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी

घटना जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता हिरदेश कुमार ने बताया की 16 अप्रैल 2006 की उरई कोतवाली क्षेत्र की है, जब उरई टेलीफोन एक्सचेंज में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत रिटायर्ड फौजी अरविंद कुमार शर्मा ड्यूटी पर जा रहे थे। उरई के जिला परिषद कार्यालय के पास रेंढर थाना क्षेत्र के रूरा सिरसा निवासी दो सगे भाई शत्रुघ्न सिंह और सत्यभान सिंह ने मार्शल कार से उतरकर उन्हें अगवा कर लिया। अगले दिन 17 अप्रैल को उकसा गांव के चमारी नाले के पास उनका शव मिला।

वही शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय के अनुसार, मृतक के पिता की शिकायत पर 2 मई 2006 को आईपीसी की धारा 364, 364ए और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुवार को स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार द्वितीय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों भाइयों को अपहरण की धारा 364 के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोनों को तीन-तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।



Ragini Sinha

Ragini Sinha

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