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UP Police Re-Exam: यूपी पुलिस परीक्षा को लेकर डीएम -एसपी ने दिए निर्देश, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

UP Police Re-Exam: जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले के आलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक परीक्षा को लेकर बैठक में दिए गए दिशा निर्देश में कहा गया कि "परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 17 Aug 2024 5:42 PM IST
District Magistrate and Superintendent of Police held a meeting
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उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के दिए निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई: Photo- Newstrack

Jalaun News: पूरे उत्तर प्रदेश समेत के जनपद जालौन में होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को लेकर उरई के विकास भवन में बने रानी लक्ष्मीबाई सभागार कक्ष में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले के आलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक परीक्षा को लेकर बैठक में दिए गए दिशा निर्देश में कहा गया कि "परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रो के अंदर प्रतिबंधित वस्तुओं को अंदर ले जाने नहीं दिया जाए, उनकी मुख्य गेट पर ही जांच पड़ताल करके अभ्यर्थी को अंदर भेजा जाए।

बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31अगस्त 2024 को होने वाली परीक्षा के सम्बंध में अधिकारीयों के संग ब्रीफिंग की और निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।

परीक्षा नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के निर्देश

जिलाधिकारी ने परीक्षा को संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ताकि परीक्षा नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।


उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का गहनता से अध्ययन समस्त केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, सेक्टर एवं स्ट्रेटिक व जोनल मजिस्ट्रेट कर लें, जिससे परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में आसानी रहे।

परीक्षा कक्ष के अन्दर सामग्री ले जाना वर्जित

परीक्षा कक्ष के अन्दर पेन, प्रवेश पत्र व मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त सामग्री ले जाना वर्जित है। परीक्षा केन्द्रों पर पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामितीय- पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रानिक पेन/ स्कैनर, इलेक्ट्रानिक गैजेट, जैसे- मोबाइल फोन, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैण्ड, बटुआ, काला चश्मा, हैण्ड बैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है।

किसी भी अभ्यर्थी को उक्त सामग्री / उपकरण परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के अन्दर न ले जाने दिया जाये, इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाये। उन्होंने समस्त केंद्र व्यवस्थापकों को सीटिंग प्लान के अनुसार केंद्रों पर पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था, पेयजल, पुरुष एवं महिला शौचालय तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक डाँ दुर्गेश कुमार ने कहा कि परीक्षा को त्रुटि रहित संपन्न कराने हेतु केंद्र व्यवस्थापक, केंद्र पर्यवेक्षक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट की भूमिका महत्वपूर्ण बताते हुए बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का गहनता से अध्ययन कर लें बैठक मे सभी अधिकारी मौजूद रहे।



Shashi kant gautam

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