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Court News: पत्नी की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास, एक लाख का जुर्माना

Jalaun News: 14 साल पुराने मामले में मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 2 April 2024 8:47 PM IST
Jalaun News
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Jalaun News (Pic:Social Media)

Jalaun News: जालौन में पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने के 14 साल पुराने मामले में मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद आरोपित को हिरासत में लेकर कर दोषी को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम गढगुवा का है।

मध्य प्रदेश के भिंड जनपद के ग्राम हीरापुर निवासी राघवेंद्र सिंह अपनी ससुराल आया था, किसी बात को लेकर रात में अपनी पत्नी रीना के साथ विवाद हो गया। रीना के स्वजन ने तब बीच बचाव कर विवाद खत्म करा दिया। इसके बाद रीना अपने दस साल के बच्चे शिवम के साथ सोने चली गई। आधी रात के बाद राघवेंद्र सिंह ने मासूम बेटे के सामने ही पत्नी रीना की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। चीखने की आवाज सुन रीना के पिता कुंवर सिंह तोमर मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ पड़ी बेटी को देख उनके होश उड़ गए।

सिसकते हुए बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाद में पुलिस को घटना की सूचना दी गई। कुंवर सिंह तोमर ने दामाद के विरुद्ध बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी निशानदेही पर खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। करीब 14 साल चले ट्रायल के बाद मंगलवार को जिला जज लल्लू सिंह की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि जिला जज ने राघवेंद्र को पत्नी की हत्या में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।



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Durgesh Sharma

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