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Dhananjay Singh: मंगलवार तक जेल से बाहर आ सकते है धनंजय सिंह, जानिए क्या होगा राजनैतिक भविष्य?

Dhananjay Singh: धनंजय सिंह को शनिवार को ही जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। सोमवार को ही प्रमाणित प्रति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद बेल बॉन्ड भरे जाने की औपचारिकताएं पूरी होंगी। इसके बाद ही धनंजय सिंह जेल के बाहर आ सकते हैं।

Kapil Dev Maurya
Published on: 28 April 2024 2:36 PM IST
Dhananjay Singh
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धनंजय सिंह (Pic: Social Media)

Dhananjay Singh: जौनपुर जिले के बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह की रिहाई के लिए अनुमान लग रहे हैं। सोमवार या फिर मंगलवार तक जेल की सलाखो से बाहर आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। शनिवार को आदेश तो आ गया था, लेकिन प्रमाणित प्रति नहीं मिल सकी है। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हाईकोर्ट के आदेश की पक्की नकल सोमवार को मिलेगी। इसके बाद पूर्व सांसद की रिहाई सोमवार या मंगलवार तक ही संभव हो सकती है। जेल की सलाखों के पीछे 55 दिन गुजारने के बाद धनंजय सिंह खुली हवा में घूमने के लिए जेल से बाहर निकल सकेंगे।

शनिवार को बदली गई थी जेल

बता दें कि धनंजय सिंह को शनिवार को ही जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। सोमवार को ही प्रमाणित प्रति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद बेल बॉन्ड भरे जाने की औपचारिकताएं पूरी होंगी। इसके बाद ही धनंजय सिंह जेल के बाहर आ सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन उनको ट्रायल में कोर्ट से मिली सात साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे अब तय हो गया है कि धनंजय सिंह के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजनैतिक सफर पर यहीं पर विराम लग जाएगा।

धनंजय की पत्नी बसपा के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव

धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा ने जौनपुर-73 लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद धनंजय के अधिवक्ता कार्तिकेय सरन ने बताया कि जमानत के बावजूद धनंजय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत तो दी है लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। संभव है कि विशेष अदालत से मिली सजा के निलंबन को लेकर धनंजय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

गौरतलब है कि अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के लिए हाईकोर्ट में मांग की थी। जमानत तो मिल गई लेकिन आदेश पर स्थगन नहीं मिला जो उनके राजनैतिक सफर पर विराम लगाने का संकेत दे रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने अपने 35 पेज के आदेश में जिस तरह से धनंजय सिंह के अपराधिक इतिहास का जिक्र किया और टिप्पणी की है उससे संकेत साफ है कि सजा के रोक पर धनंजय सिंह को किसी भी कोर्ट से राहत संभव नहीं होगा।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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