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Jaunpur News: निषाद पार्टी के विधायक सहित पूर्व सांसद को कोर्ट की नोटिस, जानिए क्या है आरोप

Jaunpur News: वादी के पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जारिए मुख्तारआम मोहिनी से 14 अगस्त 2006 को मकान नंबर 89/1 ओलंदगंज मोहल्ले में खरीदा था। जो नगर पालिका के अभिलेख में दर्ज है।

Kapil Dev Maurya
Published on: 8 Nov 2024 9:11 AM IST
Jaunpur News: निषाद पार्टी के विधायक सहित पूर्व सांसद को कोर्ट की नोटिस, जानिए क्या है आरोप
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निषाद पार्टी के विधायक सहित पूर्व सांसद को कोर्ट की नोटिस   (photo: social media )

Jaunpur News: सिविल जज सीनियर डिविजन एमपी-एमएलए कोर्ट अनुज कुमार जौहर की अदालत ने जालसाजी मामले में अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, विधायक रमेश सिंह और दुर्गेश सिंह को 7 दिसंबर तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली 7 दिसंबर 2024 तिथि नियत की है। मामले में गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया।

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज मोहल्ले का है। लाइन बाजार निवासी सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता ने अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके बेटे शाहगंज के विधायक रमेश सिंह, दुर्गेश सिंह और लक्ष्य गुप्ता निवासी मोहल्ला अहमद खां मंडी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। वाद के अनुसार, वादी के पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जारिए मुख्तारआम मोहिनी से 14 अगस्त 2006 को मकान नंबर 89/1 ओलंदगंज मोहल्ले में खरीदा था। जो नगर पालिका के अभिलेख में दर्ज है।आरोपियों ने मकान के आसपास की करीब 2100 वर्गफीट जमीन खरीदी। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर परिवादी के मकान का भी क्षेत्रफल मिलाकर अपनी संपत्ति से अधिक 3400 वर्ग फीट क्षेत्रफल को लक्ष्य गुप्ता को बेच दिया।

वादी का मकान गिरा गया

आरोपी की 2100 वर्ग फीट ही जमीन है, लेकिन साजिश करके बगल के वादी के मकान को भी शामिल कर 3400 वर्ग फिट जमीन का बैनामा कर दिया। मई 2021 में करीब सात बजे वादी व भाई दयाशंकर ओलंदगंज में कांप्लेक्स पर मौजूद थे। इसी दौरान पूर्व सांसद हरिवंश सिंह व उनके बेटे रमेश सिंह, दुर्गेश हथियारबंद लोगों के साथ बुल्डोजर लेकर आए और कांप्लेक्स के बगल में मौजूद वादी का मकान गिरा दिए। आरोप है कि वादी के मकान से करीब दस लाख का सामान ट्रैक्टर पर लादकर ले गए। वादी ने थाना लाइन बाजार व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवादी व गवाह रमाशंकर और राहुल ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जालसाजी का मामला पाया। तीनों आरोपियों को समन जारी कर सात दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।



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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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