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Jaunpur News: चार साल बाद बलात्कारी को मिली 20 साल के कारावास की सजा और एक लाख रुपए का अर्थ दण्ड
Jaunpur News: अदालत ने आरोपी पंकज मौर्या को दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रूपये अर्थ दंड से दंडित किया।
Jaunpur News: जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष कथानक के अनुसार पीड़िता ने चंदवक थाने में मुअसं 227/21,धारा-376 भादवि,3(2)5 एससी/एसटी एक्ट एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाया तहरीर में कहा कि उसके बड़े पापा की कॉपी किताब की दुकान थी। जिस पर पंकज मौर्य पुत्र महेंद्र निवासी विशुनपुर बजरंग नगर थाना चंदवक का आना-जाना था। जिससे उसकी जान पहचान हो गई।
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
दो वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर,आधार कार्ड में नाम व उम्र बदलकर, बनारस के एक होटल में ले जाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का फोटो तथा वीडियो भी बना लिया। जिसके आधार पर वह ब्लैकमेल करता था। गर्भवती होने पर जबरदस्ती दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया।
शादी की बात करने जब उसके घर गए तो पंकज व उसके परिवार वाले मार पीटकर उसकी मोबाइल तोड़ दिए और पंकज ने जान से मारने की धमकी दिया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय भेजा गया। जहां पर लगभग चार साल बाद साक्ष्यो के आधार पर न्यायाधीश ने फैसला दिया है।
परिशीलन के दौरान विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पंकज मौर्या को दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रूपये अर्थ दंड से दंडित किया। हलांकि पुलिस इस फैसले के लिए अपने पैरवी की उपलब्धि बता रही है।