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Jhansi News: खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर होगी सख्ती, कमी नहीं होने दी जाएगी
Jhansi News:जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में किसी भी डीलर द्वारा नकली उर्वरक बिक्री की सूचना यदि प्राप्त होती है, तो तत्काल उनकी डीलरशिप निरस्त किया जाय।
Jhansi News: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा है कि यदि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा बिना खतौनी प्राप्त किये उर्वरकों की बिक्री की जाती है, तो उसके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाये। साथ ही उर्वरकों का वितरण जोत के आधार पर शत-प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाय। राजस्व विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी बिक्री केंद्रवार लगाई जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में किसी भी डीलर द्वारा नकली उर्वरक बिक्री की सूचना यदि प्राप्त होती है, तो तत्काल उनकी डीलरशिप निरस्त किया जाय। जिलाधिकारी कहा कि जनपद में किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा कालाबाजारी, स्टॉक होल्डिंग, नकली उर्वरकों की बिक्री एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री आदि का मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए त्वरित विभागीय कार्यवाही करायी जाय। जनपद में कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन सतत् प्रयत्नशील है जनपद के कृषकों में खाद की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। शिकायत प्राप्त होने पर उर्वरक विक्रेताओं के ऊपर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
जिला कृषि अधिकारी के के सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उर्वरक की एक रैक पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में जनपद में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता है, जनपद में बुवाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। जिसके लिए फॉस्फेटिक उर्वरक दो रैक सहकारिता क्षेत्र में एवं दो रैक निजी क्षेत्र में आवश्यकता होगी साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया है, कि इफको की डीएपी एवं एनपीके की बिक्री एक समान मूल्य पर की जानी है। जनपद के कृषकों द्वारा प्रायः डीएपी उर्वरकों को खेतों में प्रयोग हेतु प्राथमिकता देते है, जिसमें केवल फॉस्फोरस एवं नाईट्रोजन पोषक तत्व ही पाये जाते है, जबकि एनपीके कृषकों के लिए एक बेहतरीन फॉस्फोटिक उर्वरक है जिसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के अतिरितक्त पोटाश भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एनपीके का प्रयोग करने से कृषकों को पोटाश की कम मात्रा खेतों में डालनी पड़ती है। जिलाधिकारी उर्वरकों की समीक्षा कर रहे थे।
जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि यूरिया का मूल्य प्रति बैग 266.50, डीएपी का मूल्य प्रति बैग 1350, एनपीके इफको (20:20:0:13) का मूल्य प्रति बैग 1350, एनपीके निजी (20:20:0:13) का मूल्य प्रति बैग 1400 रुपये निर्धारित है।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद को प्राप्त होने वाली उर्वरकों का स्थानीय मांग के अनुरूप कृषकों में समान रूप से वितरण को सुनिश्चित किये जाने हेतु कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी बिक्री केन्द्रवार लगायी गयी है, ये कार्मिक अपनी उपस्थिति में गुणवत्तायुक्त शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों का वितरण कृषकों के बीच करायेंगे।