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Jhansi: जानलेवा हमले में दोषसिद्ध, पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष का कारावास
Jhansi: जानलेवा हमले में दोषसिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी ) विमल प्रकाश आर्य की अदालत में पिता पुत्र को दस वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई।
Jhansi: जानलेवा हमले में दोषसिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी ) विमल प्रकाश आर्य (Additional Sessions Judge (FTC) Vimal Prakash Arya) की अदालत में पिता पुत्र को दस वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई।
ट्रैक्टर रोककर कुल्हाड़ी व कट्टे से सिर पर किया था हमला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव (Assistant District Government Advocate Devesh Srivastava) के अनुसार विगत 16 जून 2016 को कोटा वितरण (राशन बाँटने) के लिए कोटेदार खडैनी मुहर सिंह व उनके पुत्र मणिशेखर जा रहे थे, तभी खड़ैनी सरकारी अस्पताल के पास रामरतन कुशवाहा पुत्र कडोरे और गिरीश कुशवाहा पुत्र रामरतन ने ट्रैक्टर रोककर कुल्हाड़ी व कट्टे से सिर पर हमला कर दिया। कट्टा कोटेदार के लड़के ने गिरीश से छीन लिया। भाई व भतीजे को सिर में गम्भीर चोटें आयी है। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर धारा-307, 341, 323, 506 भादसं के तहत पंजीकृत किया गया।
10 वर्ष के कारावास
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्तगण रामरतन व गिरीश कुमार को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष के कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण , धारा 341भा०द०सं० में 01 माह के कारावास व 500 रूपये जुर्माना, अदा न करने पर 02 दिन के अतिरिक्त कारावास, धारा 323 भा०दं०सं० में 01 वर्ष के कारावास व 1000 रूपये जुर्माना ,अदा न करने पर 01 माह के कारावास , धारा 506 भादं०सं०में 02 वर्ष के कारावास व 2000 रूपये जुर्माना ,अदा न करने पर 02 माह के कारावास की सज़ा सुनाई गई। उक्त जुर्माने में से 10- 10 हजार रूपये प्रत्येक चुटहिलों को प्रदत्त किया जाएगा।