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Jhansi News: कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का इशू, कभी भी खुल जाती हैं दुकानें, अचानक हो जाती है कार्रवाई?
Jhansi News: दो माह बाद लीज होल्डर की शिकायत पर इंजीनियरिंग विभाग, पुलिस व आरपीएफ फोर्स ने अवैध रूप से कब्जा की गई दुकानों को खाली कराया।
Jhansi News: दो माह बाद रेलवे अफसरों को कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स (सेंट्रल प्लाजा) की दुकानों पर हो रहे कब्जों की याद आई है। दो माह बाद लीज होल्डर की शिकायत पर इंजीनियरिंग विभाग, पुलिस व आरपीएफ फोर्स ने अवैध रूप से कब्जा की गई दुकानों को खाली कराया। इस दौरान भारी संख्या में रेल सुरक्षा बल व नवाबाद थाना पुलिस मौजूद रहीं। साथ ही चेतावनी दी है कि दुकानों के बाहर जो भी खानपान सामग्री बेचेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे की खाली भूमियों का कॉमर्शियल उपयोग करने के लिये रेलवे ने जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के समीप खाली पड़ी भूमि को आरएलडीए (रेलवे लैंड डवलपमेंट अथारिटी) को सौंपी थी। आरएलडीए ने स्टेशन के बाहर यात्रियों की सुविधा को लेकर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स निर्माण की योजना बनाई और उक्त भूमि को लीज पर दे दिया। ठेकेदार ने लीज पर भूमि पर दुकानों आदि का निर्माण करा दिया, लेकिन उक्त कॉम्पलेक्स को न तो अनुमति दी और न हीं इसका शुभारम्भ कराया गया।
कॉम्पलेक्स में कई दुकानों का संचालन शुरू
बावजूद इसके कॉम्पलेक्स में कई दुकानों का संचालन शुरू हो गया। करीब दे माह बाद लीज होल्डर को जब दुकानों पर कब्जे की जानकारी हुई तो उसने इसकी शिकायत दर्ज कराई। इधर लीज होल्डर संदेश गुप्ता की शिकायत पर रेलवे के सहायक मण्डल अभियंता अनिल शर्मा ने आरपीएफ व नवाबाद थाने को दुकान खाली कराने के लिये सुरक्षा की मांग की। मंगलवार नवाबाद के इलाइट चौकी प्रभारी सुरेन्द्र सिंह, आरपीएफ प्रभारी रविन्द्र कुमार कौशिक, सीआईबी प्रभारी क्षिप्रा सहित भारी संख्या में आरपीएफ व आरपीएसएफ मौके पर पहुंची व अवैध कब्जाधारियों से दुकानों को खाली कराया। इस दौरान अवैध कब्जाधारियों में खलबली मची रहीं।
दुकानें खुलेंगी, मगर बाहर सामग्री बिकी तो होगी कार्रवाई
लीज होल्डर संदेश गुप्ता का कहना है कि दुकानों तो जरुर खुलेगी, मगर नियम के तहत वहां पर दुकानें चालू की जाएगी। जिन लोगों की दुकानें हैं, उनको हिदायत भी दी जाएगी कि दुकान के अंदर ही सामान की बिक्री की जाए, अगर दुकान के बाहर सामग्री बेची गई तो कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि अवैध सामग्री बिल्कुल नहीं होगी। जिस दुकान संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया तो इंजीनियर विभाग से शिकायत करवाकर कार्रवाई करेंगे।