×

Jhansi news: किशोरी से बलात्कार के मामले में दस साल का सश्रम कारावास

Jhansi news: सत्र न्यायाधीश (पास्को अधिनियम सहित बलात्कार), नितेन्द्र कुमार ने किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

B.K Kushwaha
Published on: 16 Nov 2022 3:29 PM GMT (Updated on: 16 Nov 2022 4:06 PM GMT)
Jhansi news (Social Media Symbolic image)
X

Jhansi news (Social Media Symbolic image)

Jhansi news: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को अधिनियम सहित बलात्कार), नितेन्द्र कुमार ने किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त रवि वर्मा को धारा 376 व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० के आरोप में दोषसिद्ध मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादिनी मुकदमा / पीडिता द्वारा थाना कोतवाली में दी गई तहरीर के अनुसार 23 नवंबर 2014 को सुबह 8. 30 बजे वह अपने घर से शांति भवन के पास जैसे ही टैक्सी में बैठी तो उसी समय रवि वर्मा पुत्र बन्टू वर्मा निवासी कालीमाई तालपुरा व उसका एक साधी भी उसी टैक्सी में बैठ गये और रवि वर्मा ने तमंचा निकाल कर प्रार्थिया की कमर पर अडा दिया और बोला चुपचाप बैठी रहो और टैक्सी से सुधा नर्सिंग होम के पीछे एक कमरे में ले गये और उस कमरे में दोनों लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया। मोबाइल से गन्दी वीडियो बनाई और धमकी दी कि सीधे से हमारे साथ चली चलो वरना तुम्हारी ये फोटो नेट पर डाल देंगे। इसके बाद करीब 11-00 बजे वह दोनों उसको झाँसी स्टेशन ले गये। स्टेशन पर रवि ने नशा की दवा चाय में पिलाई और ट्रेन द्वारा ग्वालियर ले गये और एक घन्टे ग्वालियर स्टेशन पर रूकने के बाद पुनः दूसरी गाडी में बैठा कर दिल्ली ले गये। दिल्ली में रात 11.00 बजे फोन कर अपने बहनोई को बुलाया और उसके साथ उनके घर ले गया। जहां रात भर अपने जीजा के घर रखा और पीडिता के साथ वहां भी गलत काम किया । दूसरे दिन अपने दोस्त आनन्द वर्मा को बुलवाया और उसके द्वारा पीड़िता को पानीपत के पास एक गांव में हेमा नाम की महिला के घर ले गया वहां हेमा का पति भी मौजूद रहा। पानीपत में रवि वर्मा व आनंद वर्मा ने उसके साथ गलत काम किया , फिर रवि वर्मा पीडिता को अपने जीजा के घर पुलिया नं०- 9 में लेकर आया ,वहां 24 नवम्बर 2014 को रात्रि में मोबाइल फोन पर पीड़िता की मां को बताया कि पीडिता को वह अपने साथ ले गया है। इस पर मां ने फुसलाकर कहा कि लडकी को लेकर झाँसी आ जाओ, हम लड़की की शादी तुमसे करा देगें। तब दूसरे दिन रवि वर्मा पीडिता को लेकर कोतवाली के पास आया। उसी समय पीड़िता की मां ,पिता व भाई सभी लोगो को देखते ही रवि वर्मा उसको छोड़कर दौडकर भाग गया। रवि वर्मा खाना के साथ प्रार्थिनी को नशे की दवा खिलाता रहा।

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में अभियुक्त रवि वर्मा, आनंद वर्मा एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 364, 376 भा० दं० सं० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।बाद विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध धारा 364, 376, भा० दं० सं० व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त रवि वर्मा को धारा 376 भा० दं० सं० व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० के आरोप में दोषसिद्ध मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

Ramkrishna Vajpei

Ramkrishna Vajpei

Next Story