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Jhansi News: दहेज दानवों ने बहू को लटकाया था फाँसी पर, 10 साल बाद सात-सात साल की कैद

Jhansi News: दस साल पहले एक युवती को दहेज की खातिर फाँसी पर लटकाया गया था। इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने पति, सास, ससुर को सात-सात वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

B.K Kushwaha
Published on: 16 Dec 2023 10:12 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Jhansi News: दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, इसके बावजूद बेटियां दहेज के लिए फाँसी पर लटकाई जा रही हैं या सताई जा रही है। दस साल पहले एक युवती को दहेज की खातिर फाँसी पर लटकाया गया था। उसके पति और सास-ससुर पर दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था। इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (द्रूतगामी न्यायालय महिलाओं के खिलाफ अपराध) ने पति, सास, ससुर को सात-सात वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

मालूम हो कि मोंठ थाना क्षेत्र के फतेहपुर खैरा निवासी पहलवान सिंह ने चिरगांव थाने में 23 अगस्त 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी की शादी चिरगांव थाना क्षेत्र के राष्ट्रकवि मैथलीशरण कालेज के पास रहने वाले विजयपाल से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के बाद ससुरालियों ने दहेज की मांग की थी। न देने पर बेटी को प्रताड़ित करना शुरु कर दिया था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुरालियों ने उसकी बेटी की हत्या कर दी और शव को फाँसी के फंदे पर लटका दिया था। इस मामले में चिरगांव थाने की पुलिस ने मैथलीशरण कालेज के पास रहने वाले विजय पाल (पति), वृषभान (ससुर) व धनकू (सास) के खिलाफ दफा 498ए, 304बी, 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।

एडीजीसी संजय कुमार पांडेय के मुताबिक चिरगांव थाने ने दहेज हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद अदालत में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। इस मामले में अदालत ने विवेचक की विवेचना गुणवत्तापूर्वक होना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व गवाहों की गवाही कन्टेस्टेड होना पाया गया। इस आधार पर पति, ससुर और सास को दोषी माना है। अदालत ने तीनों आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। इस पूरे मामले की पैरवी विवेचक सीओ राजेंद्र धर द्विवेदी, एडीजीसी संजय कुमार पांडेय, स्पेशल कोर्ट मुहर्रिर अवनीश कुमार शाक्य पैरोकार बिपिन कुमार व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की है।

आठ साल बाद आया फैसला, चार लोगों को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायालय प्रथम ने खूटा गाड़ने को लेकर हुए हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है। चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम अमरौख निवासी जगदीश ने पूंछ थाना में 25 अक्तूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई अनिल बरार घर के सामने खूटा गाड़ रहा था, तभी गांव में रहने वाले चार लोग आए और अनिल बरार से गाली गलौज कर मारपीट शुरु कर दी। बीच बचाओ करने आए उसके भाई करन सिंह के सिर पर विपक्षियों ने सब्बल मार दी थी जिससे भाई घायल हो गया था। घायल अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कालेज में दाखिल कराया गया था। उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी रामेश्वर उर्फ गब्बर अहिरवार, संतोष अहिरवार, लच्छीराम अहिरवार और देवीदयाल के खिलाफ दफा 304, 323,504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में उक्त मामले की विवेचना की गई। विवेचना में दफाओं में परिवर्तन किया गया था। चारों आरोपियों पर दफा 302, 323,504 के तहत तरमीम हो गया था।

इस मामले में एडीजीसी तेज सिंह गौर ने बताया कि पहले गैर इरादन का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में मामला हत्या में तब्दील हो गया था। चार आरोपियों के खिलाफ विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किए। आरोप पत्र के बाद बहस की गई। बाद में चार आरोपियों को हत्या जैसे मामले में दोषी पाया गया। इस आधार पर चारों आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इन आऱोपियों को सजा दिलाने में विवेचक उपनिरीक्षक सोबरन सिंह, एडीजीसी तेज सिंह गौर, कोर्ट मुहर्रिर पुष्पा यादव व पैरोकार अमितेश कुमार को महत्वपूर्ण योगदान व अभियोजन कर्मियों की भूमिका अच्छी रही है। इसके अलावा मॉनीटरिंग सेल द्वारा भी अच्छी पैरवी करवाई गई है।

सड़क हादसे में दो आरोपियों को अदालत उठने तक की सजा

स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम) ने सड़क हादसों में दो आरोपियों को अदालत उठने तक की सजा व एक -एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि मध्य प्रदेश के दबोह के बगनपुरा निवासी चरन सिंह ने चिरगांव थाना में 27 अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चिरगांव थाना क्षेत्र के मुराटा रोड़ के पास तेजी व लापरवाही से चलाकर ट्रक पलट दिया था था। पुलिस ने बरुआसागर थाना क्षेत्र के ग्राम धमनाखुर्द निवासी मोहनलाल के खिलाफ दफा 279 ,337,338 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की पैरवी की गई।

स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम) ने आरोपी को सड़क हादसे में दोषी माना है। इस आधार पर धारा 279 में एक हजार का अर्थदंड, धारा 337 में पांच सौ रुपया तथा 338 में एक हजार रुपये का अर्थंदड एवं अदालत उठऩे की सजा से दंडित किया है। इसी तरह अदालत ने जालौन के थाना कुठौंद के ग्राम शंकरपुर निवासी भगवान सिंह को दफा 279 में एक हजार रुपया, दफा 337 में पांच सौ रुपया, दफा 338 में एक हजार रुपया, धारा 427 में एक हजार रुपया व अदालत उठने तक की सजा से दंडित किया गया। मालूम हो कि दरियाबाद निवासी मोहम्मद अकबर ने भगवान सिंह के खिलाफ नवाबाद थाना में सड़क हादसे का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने भगवान सिंह के खिलाफ दफा 279,337,338 व 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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