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Jhansi News: लूटपाट के आरोपितों और नौकर को दस-दस साल की सजा, दवा कारोबारी से हुई थी लूट

Jhansi News: दस साल पूर्व दवा कारोबारी से तमंचे की नोक पर लूटपाट करने वाले आरोपियों और दवा कारोबारी के नौकर पर आरोप सिद्ध होने पर दस-दस साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने कि सजा सुनाई गई है।

Gaurav kushwaha
Published on: 24 Sept 2024 9:17 PM IST
The accused of robbery and the servant were sentenced to ten years each, the drug dealer was robbed
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लूटपाट के आरोपितों और नौकर को दस-दस साल की सजा, दवा कारोबारी से हुई थी लूट: Photo- Social Media

Jhansi News: विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दस साल पूर्व दवा कारोबारी से तमंचे की नोक पर लूटपाट करने वाले आरोपियों और दवा कारोबारी के नौकर पर आरोप सिद्ध होने पर दस-दस साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 11 जुलाई 2013 को मऊरानीपुर निवासी दवा कारोबारी अनिल कुमार शर्मा अपने नौकर के साथ पैसा वसूल कर उल्दन से बाइक पर सवार होकर घर की ओर आ रहा था। बाइक अनिल कुमार खुद चला रहा था और बाइक पर पीछे की सीट पर उसका नौकर रूपयों से भरा बैग लिए बैठा था। जैसे ही वह लोग ग्राम पठा करका के पास पहुंचे, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने आकर उन्हें रोक लिया और तमंचा अड़ाकर धमकाते हुए उनके हाथ से रूपयों से भरा बैग और मोबाइल फोन लूट कर भाग गए थे।उन्होंने बताया कि बैग में 32 हजार रूपया था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए इस लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुरा निवासी रजनीश, लोकेंद्र कुमार और दवा कारोबारी के नौकर निलेश को गिरफ्तार कर लूटे गए रुपए और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पुलिस खुलासे में जानकारी मिली थी कि इस घटना को कराने वाला दवा कारोबारी का नौकर ही खुद शामिल था। नौकर नीलेश ने ही लुटेरों के साथ मालिक को लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर रजनीश, लोकेंद्र कुमार तथा दवा कारोबारी के नौकर नीलेश को दस - दस वर्ष की सजा ओर 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

तमंचा रखने के आरोप में तीन साल का कारावास

न्यायालय स्पेशल जज डकैती की अदालत ने मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर निवासी रजनेश उर्फ रजनीश को तमंचा रखने के आरोप में तीन साल के कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

एसीजेएम गरौठा ने तमंचा रखने के आरोप में हमीरपुर थाना चिकासी के ग्राम अमरपुरा निवासी शिवप्रसाद को जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं, न्यायालय एसीजे (एसडी-01)/एसीजेएम ने बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाले कुलदीप कुशवाहा को तमंचा रखने के आरोप में छह माह का साधारण कारावास व जेल में बिताई गई अवधि, एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।



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Shashi kant gautam

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