Jhansi News: ट्रैक्टर चालक को लूटने वाले अभियुक्त को तीन साल का कारावास

Jhansi News: न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय ने कोल्ड ड्रिक में नशीला पदार्थ मिलाकर ट्रैक्टर चालक को लूटने वाले अभियुक्त को तीन साल पांच माह चार दिन के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Gaurav kushwaha
Published on: 6 Aug 2024 3:58 PM GMT
Three years imprisonment to the accused who robbed the tractor driver
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 ट्रैक्टर चालक को लूटने वाले अभियुक्त को तीन साल का कारावास: Photo- Social Media

Jhansi News: टीकमगढ़ के थाना पृथ्वीपुर के नैगुंवा निवासी जयराम प्रजापति ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2015 में ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मऊरानीपुर गया था। वहां किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई थी। मुलाकात के दौरान चालक को अपना दोस्त बना लिया था। मौका देख एक युवक ने ट्रैक्टर चालक को कोल्ड ड्रिक में नशीला पदार्थ मिलाकर जेब से मोबाइल फोन, पांच हजार कैश व ट्राली लेकर चला गया था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वर्ष 2015 में पुलिस ने क्राइम नंबर 65/2015 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इस पर वादी ने आपत्ति दर्ज की थी।

इस मामले में जयराम प्रजापति ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर पुनः विवेचना कराए जाने की मांग की थी। अदालत ने एसएसपी को उक्त मुकदमे में पुनः विवेचना कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत पुलिस ने पुनः विवेचना शुरु कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हमीरपुर के थाना चिकासी के ग्राम बिरहट निवासी जगभान केवट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के पास से पैसा व मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था। बाद में पुलिस ने 2021 में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

इसी क्रम में न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय ने अभियुक्त जगभान केवट को ट्रैक्टर चालक को लूटने वाले अभियुक्त को दोषी माना है। इस आधार पर अदालत ने जगभान केवट को जेल में बिताई गई अवधि तीन वर्ष पांच माह चार दिवस के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

सूटकेस चोर को एक साल का कारावास

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे ने सूटकेस चोरी के अभियोग में पकड़े गए आरोपी को एक साल के कठोर कारावास एवं दो - दो सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि राजकीय रेलवे पुलिस ने सूटकेस चोरी करने के आरोप में ग्वालियर के थाना भितरवार के वार्ड नंबर दस जोशी मोहल्ला में रहने वाले अतुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेजा गया था। इस मामले की पैरवी जीआरपी ने की थी।

इसी क्रम में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे ने सूटकेस चोरी करने के आरोप में पकड़े गए अभियुक्त अतुल अग्रवाल को दोषी माना है। इस आधार पर अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास एवं दो-दो सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Shashi kant gautam

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