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Jhansi News: लुटेरे को 17 साल का कठोर कारावास व 35 हजार जुर्माना
Jhansi News: लूटपाट का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 17 साल का कारावास और 35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।चिरगांव थाना क्षेत्र में रहने वाले ठाकुरदास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पत्नी के साथ हाइवे से निकल रहा था, तभी अज्ञात बदमाश ने तमंचा अड़ाकर पत्नी के जेवरात लूट लिए थे।
Jhansi News: स्पेशल डकैती कोर्ट ने लूटपाट का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 17 साल का कारावास और 35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।चिरगांव थाना क्षेत्र में रहने वाले ठाकुरदास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पत्नी के साथ हाइवे से निकल रहा था, तभी अज्ञात बदमाश ने तमंचा अड़ाकर पत्नी के जेवरात लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लुटेरे की तलाश शुरु कर दी थी। चिरगांव थाना क्षेत्र के औपरा के पास एक युवक को पकड़ लिया।
तलाशी लेने पर उसके पास से सोने के आभूषण बरामद किए गए थे। पुलिस के मुताबिक टहरौली थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरिया निवासी महेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके पास से लूट के जेवरात आदि सामग्री बरामद की गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर महेंद्र कुमार को 17 साल का कठोर कारावास व 35 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
घर में आग लगाने वाले अभियुक्तों को सात साल का कारावास
न्यायालय एडीजे गरौठा ने घर में आग लगाने व जान से मारने की धमकी देने वाले चार अभियुक्तों को सात साल का कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।गरौठा थाना क्षेत्र के ग्राम दुरुखुरु निवासी कैलाश कुमार ने 1 मई 2019 को थाना गरौठा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह घर के बाहर खड़ा था, तभी पड़ोस में रहने वाले चार लोग आए और पुरानी रंजिश को लेकर घर में आग लगा दी थी। विरोध करने पर आरोपी धमकी देकर चले गए थे। पुलिस ने गांव में रहने वाले प्रमोद कुमार, रामकुमार, बबलू और चंद्रभान के खिलाफ दफा 436, 504,427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।इसी क्रम में अदालत ने घर में आग लगाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी मानते हुए चारों आरोपियों को सात साल का कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
ट्रैक्टर चुराने के आरोपी को चार साल का कारावास
न्यायालय एडीजे गरौठा ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर व पिलाकर ट्रैक्टर चोरी करने के आरोप में आरोपी को चार साल कारावास और दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।बरुआसागर थाना क्षेत्र के ग्राम इटौरा निवासी जयपाल ने चिरगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ट्रैक्टर लेकर खड़ा था, तभी एक व्यक्ति आया और उसे कोल्ड ड्रिक में नशा मिलाकर पिला दी। इसी बीच वह नशे में आ गया था। मौका देख अज्ञात व्यक्ति ट्रैक्टर चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी थी। बाद में पुलिस ने हमीरपुर के थाना चिकासी के ग्राम बिरह निवासी जगभान केवट को गिरफ्तार कर चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 379, 328, 411,413 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
इसी क्रम में अदालत ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर व पिलाकर ट्रैक्टर चोरी करने का आरोप सिद्ध होने पर जगभान केवट को चार साल छह माह का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।